तालाब निर्माण: किसान अपने खेत में तालाब निर्माण कार्य कराये सरकार देगी 75%सब्सिड़ी।

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बलराम ताल योजना: अभी करें आवेदन, जानें कैसे और कहां करें आवेदन?
देश में खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई सिंचाई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर सिंचाई के संसाधन और उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं. साथ ही सरकार द्वारा सतही जल, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों और नहरों के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा किसानों को उनके खेतों में जल संचयन के लिए तालाब निर्माण के लिए सब्सिडी देने की भी व्यवस्था की गई है। आइए जानते हैं कि किसान अपने खेत पर तालाब बनाने के लिए सरकार से कैसे मदद ले सकता है।

बलराम ताल योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का एक घटक
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कई घटक हैं जिनमें तालाब निर्माण भी एक है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य में पहले से चल रही बलराम ताल योजना को भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया है। इसके साथ ही योजना के तहत राज्य के किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य में कृषि के सर्वांगीण विकास हेतु सतही एवं भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बलराम ताल योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2020-21 में यह योजना पुराने प्रावधान के अनुसार अनुदान दरों को अपरिवर्तित रखते हुए लागू की गई है।

बलराम ताल योजना क्या है
यह परियोजना राज्य के सभी जिलों के लिए लागू की गई है और इस योजना से सभी श्रेणी के किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना को कृषि विभाग के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य स्तर पर जिलेवार लक्ष्य तय किए जाएंगे। जिला स्तर पर विकासखण्डवार लक्ष्यों का निर्धारण कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अनुमंडल कृषि एवं जिले के सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी सदस्य होंगे. .

इन किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके खेतों में पहले से ही स्प्रिंकलर या ड्रिप सिंचाई के उपकरण लगे हुए हैं।

बलराम ताल योजनान्तर्गत अनुदान (सब्सिडी) दिया जाता है
इस योजना में सामान्य कृषकों को अपने खेत में बलराम ताल के निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान की 40 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त अधिकतम रू. 80,000 रुपये की अधिकतम राशि के अतिरिक्त होने वाले व्यय को स्वयं वहन करना होगा, इसी प्रकार अनु.जा./अनु.जन.जा. 00,000।

बलराम ताल योजना आवेदन के लिए पात्रता
तालाब निर्माण के लिए वही कृषक पात्र होंगे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं उसके बाद राज्य में विभाग द्वारा संचालित किसी योजना के माध्यम से ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगाये हों तथा वर्तमान में चालू हालत में हों। इसका सत्यापन भूमि संरक्षण सर्वेक्षण अधिकारी करेंगे।
पूल निर्माण के लिए खुद की जमीन होना जरूरी है। पट्टे की भूमि जिस पर किसानों का कब्जा नहीं है अथवा अतिक्रमित भूमि पर निर्माण कार्य स्वीकृत नहीं किया जायेगा।


कब और कहां आवेदन करें
योजनान्तर्गत कब तक आवेदन कर सकेंगे वर्ष 2020-21 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर बलराम तालाब के जिलेवार लक्ष्य जारी किये गये हैं। आप इन लक्ष्यों के विरुद्ध 11 फरवरी 2021 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को बलराम ताल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई एमपी ऑनलाइन या किसी इंटरनेट कैफे में जाकर भी किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए किसान जिला कृषि विभाग से संपर्क कर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिलेवार लक्ष्य के लिए सभी किसान इस लिंक https://dbt.mpdage.org/Agri_Index.aspx पर आवेदन कर सकते हैं।

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