खबरवाणी
चायनीस पतंग मांजा बेचने वाले आरोपीयो को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा किया गिरफतार।
बुरहानपुर
थाना कोतवाली द्वारा चायनीस मांजा बेचने वाले दुकानदारों के विरूध्द की गई धारा 223 BNS के तहत कार्यवाही।
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा तीन दुकानो में दबिश देकर तीन प्रकरणों में तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक द्वारा चायना डोर मांझा के क्रय विक्रय पर दिए सख्त निर्देश।
जिला बुरहानपुर में श्रीमान कलेक्टर महोदय, द्वारा चाइनीस मांजा में प्रतिबंध लगाकर धारा 163 BNSS का आदेश जारी किया गया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन, नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटील के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम गठित कर थाना कोतवाली क्षेत्र में चायनीस मांजा बेचने वाले अलग अलग दुकानो पर दबिश देकर तीन आरोपियों को खिलाफ थाना कोतवाली पर तीन पंजीबद्ध किए।
(1).प्रकरण क्रमांक 238/2025 धारा 223 BNS में आरोपी इस्माइल पिता अहमद खां उम्र 40 साल निवासी खैराती बाजार बुरहानपुर।
(2).प्रकरण क्रमांक 239/2025 धारा 223 BNS में आरोपी जावीद खां पिता शब्बीर खां उम्र 32 साल निवासी खैराती बाजार बुरहानपुर।
(3).प्रकरण क्रमांक 240/2025 धारा 223 BNS में आरोपी मोहम्मद समीर पिता मोहम्मद जमील उम्र 20 साल निवासी निवासी हमीदपुरा बुरहानपुर।
विशेष योगदान– थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सीताराम सोलंकी, उप निरीक्षक सुनील पाटिल, शैलेंद्र सिंह तोमर,प्र.आर.दुष्यंत सोलंकी, ज्ञानेश्वर चौधरी, राजकुमार पटेल, आरक्षक महेंद्र सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।





