Shikshak Bharti : हाईकोर्ट ने रद्द कर दी 69000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट

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नए सिरे से सरकार को जारी करना होगा परीक्षा का रिजल्ट

Shikshak Bharti – शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम फिर से जारी किया जाए। बेसिक शिक्षा विभाग को तीन महीने के भीतर नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया गया है।

अदालत में यह साबित हुआ कि शिक्षकों की भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण से संबंधित अनियमितता हुई थी। इसी कारण, अदालत ने निर्देश दिया है कि नई सूची आरक्षण नियमावली 1981 और 1994 के अनुसार बनाई जाए।

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यह निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ डबल बेंच ने लिया है। इससे पहले, लखनऊ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने भी माना था कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण के साथ अनियमितता हुई थी।

अब नौकरी कर रहे शिक्षकों का क्या होगा? | Shikshak Bharti

नई मेरिट लिस्ट बनने से पिछले चार वर्षों से सेवा दे रहे हजारों शिक्षक अपनी नौकरी खो सकते हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें नौकरी से निकाला जाएगा या नहीं। अदालत ने कहा है कि नई मेरिट लिस्ट बनाते समय अगर कार्यरत शिक्षकों को नुकसान होता है, तो उन्हें शैक्षणिक सत्र के अंत तक पद पर बने रहने का लाभ दिया जाएगा।

अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है | Shikshak Bharti

हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार कर सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश की कानूनी समीक्षा शुरू कर दी है। इस मामले में कोई भी निर्णय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति के बाद ही लिया जाएगा।

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