samman nidhi – द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों की पत्नियों की सम्मान निधि बढ़ाई

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15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदी होंगे रिहा

samman nidhiभोपाल – द्वितीय विश्वयुद्ध में हिस्सा लेने वाले भूतपूर्व सैनिकों एवं दिवंगत सैनिकों की पत्नियों की सम्मान निधि में मध्यप्रदेश सरकार इजाफा करने जा रही है। गृहमंत्री एवं जेल मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सम्मान निधि अब 15 हजार रुपए प्रतिमाह दी जाएगी।

8 हजार से बढ़ाकर 15 हजार की

द्वितीय विश्व युद्ध के नॉन पेंशनर भूतपूर्व सैनिक और दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को अभी 8 हजार रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि दी जा रही है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने भूतपूर्व सैनिक और उनकी पत्नियों की संख्या 112 है। इनमें 2 भूतपूर्व सैनिक हैं। 2 भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियां हैं।

15 अगस्त को 182 कैदी होंगे रिहा | samman nidhi

भोपाल में अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में गृहमंत्री ने यह भी बताया कि 15 अगस्त को आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 कैदी रिहा किए जाएंगे। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें हैं। जिन बंदियों की सजा में अपील लंबित है, तो ऐसे केस में निराकरण के बाद ही इनकी रिहाई हो सकेगी।

इन्हें मिलेगी रिहायी

उन्होंने कहा कि जिन्हें जुर्माने से दंडित किया गया है, राशि भरने के बाद ही रिहाई संभव होगी। किसी दूसरे केस में भी उन्हें सजा हुई है, तो उस केस की सजा पूरी होने पर रिहाई होगी। जिन्हें दूसरे केस में जमानत नहीं मिली, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जाएगा, सजायाफ्ता के रूप में नहीं। किसी दूसरे राज्य के केस में दंडित किया गया है, तो वहां के राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा।

रेप के अपराधी नहीं होंगे रिहा | samman nidhi

गृह एवं जेल मंत्री ने कहा, पहले आजीवन कारावास वाले कैदी साल में दो बार रिहा किए जाते थे। हमने इसमें सुधार किया है। अब साल में चार बार कैदी रिहा किए जाने लगे हैं। ऐसा देखने में आया है कि कुछ कैदियों की अवधि हो जाती है, लेकिन उनकी रिहाई 4 – 5 महीने बाद 15 अगस्त, 26 जनवरी को होती थी।

अब साल में चार बार रिहा हो रहे कैदी

अब साल में 4 बार में कैदी रिहा किए जा रहे हैं। गांधी जयंती और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती भी इसमें पिछले साल से बढ़ाई गई है। पिछली बार 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, 14 अप्रैल और 15 अगस्त के दिन कैदियों को रिहा करने की व्यवस्था शुरू कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 15 गैर आजीवन कारावास बंदियों को भी इसमें छूट दी जा रही है। गृहमंत्री ने यह भी साफ तौर पर कहा कि रेप के अपराधियों की रिहाई नहीं की जाएगी।

Source – Internet

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