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आमला नगर की चंद्रभागा नदी के पास स्थित कोई के टेंट हाउस द्वारा तेज डीजे साउंड बजाने को लेकर
आमला पुलिस बी एन एस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज
आमला नगरी क्षेत्र में चंद्रमा का नदी के पास स्थित उईके टेंट हाउस कल रात्रि 11:00 पुलिस विभाग की ग्रस्त के दौरान आमला पुलिस विभाग द्वारा विभाग को चंद्रभागा नदी के पास स्थित उईके टेंट हाउस आमला के पास से भ्रमण करते तेज गति में बज रही डीजे साउंड की अनुमति की जांच की गई तो उईके टेंट हाउस डीजे साउंड बजाने की अनुमति न होने आमला पुलिस विभाग द्वारा तेज गति में साउंड बजाने एवं प्रशासन द्वारा बिना अनुमति के साउंड बजाने एवं प्रशासन द्वारा डीजे के बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध होने के डीजे साउंड बजाने एवं शासन द्वारा निर्धारित आदेशों की अवहेलना किए जाने पर पुलिस विभाग द्वारा डीजे संचालक के विरुद्ध अत्यंत ध्वनि में डीजे साउंड सिस्टम बजाने पर डीजे साउंड के दो नाग एवं एक स्टीरियो एम्प्लीफायर मशीन को जप्त किया गया एवं डीजे संचालक के खिलाफ बिना अनुमति एवं कलेक्टर महोदय के आदेश क्रमांक- 13/2025/SW(L&O)/बैतूल दिनांक 22.11.2025 की अवहेलना की गई जो आरोपी का कृत्य अपराध धारा 223 बीएनएस, 7/15 मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत डीजे संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया कार्रवाई के समय ग्रस्त कर रहे रोहित आर 437 रोहित,आर 598 मंगेश द्वारा की गईकरवाई





