Rajpal Yadav: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राजपाल यादव इन दिनों 16 साल पुराने चेक बाउंस मामले को लेकर चर्चा में हैं। 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़े इस केस में वह दूसरी बार तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। 5 फरवरी को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया था। अब 16 फरवरी को उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आइए जानते हैं अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ।
12 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट की फटकार
12 फरवरी को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राजपाल यादव और उनके वकील को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने साफ कहा कि अभिनेता ने अपने वादे पूरे नहीं किए, इसलिए उन्हें जेल जाना पड़ा। कोर्ट ने यह भी बताया कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली थी। बार-बार कर्ज चुकाने का आश्वासन देने के बावजूद रकम जमा न करने पर अदालत सख्त हुई।
वकील की अपील पर टली सुनवाई
राजपाल यादव के वकील ने पारिवारिक समारोह का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा कि दूसरी पार्टी से जवाब लेने के लिए समय चाहिए। इसके बाद मामला 16 फरवरी तक टाल दिया गया। शिकायतकर्ता पक्ष को भी जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब आज की सुनवाई में फैसला अहम माना जा रहा है।
फिल्म ‘आता पता लापता’ से जुड़ा है मामला
यह पूरा विवाद साल 2010 से जुड़ा है। राजपाल यादव ने निर्माता-निर्देशक के तौर पर फिल्म Aata Pata Lapata बनाई थी। इसके लिए उन्होंने मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था और 8 करोड़ रुपये लौटाने का वादा किया था। फिल्म 2012 में रिलीज हुई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। इसके बाद चेक बाउंस और कर्ज न चुकाने का मामला शुरू हुआ।
इंडस्ट्री से मिला समर्थन
जेल जाने की खबर के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग समर्थन में आगे आए। राजपाल की पत्नी राधा यादव ने भी बताया कि परिवार और दोस्त उनके साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडस्ट्री से मदद मिलने की पुष्टि की।
अब सबकी नजर 16 फरवरी की सुनवाई पर है। देखना होगा कि कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत देता है या फिर जेल में ही रहना पड़ेगा। यह मामला बॉलीवुड और कानूनी जगत दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है।





