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रेलवे ठेकेदार कर रहे रायल्टी चोरी ,खनीज विभाग की बिना अनुज्ञा परिवहन
बैतूल। रेलवे ठेकेदारों द्वारा बिना रॉयल्टी सामग्री के परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे है ठेकेदारों द्वारा बिना खनीज विभाग की अनुग्या के खुलेआम खनीज समग्रियों को साइड पर लोडिंग अनलोडिंग किया जा रहा है जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है हलाकि खनीज प्रशासन द्वारा सूचना पर
समय-समय पर कार्रवाई की जाती रही है। ऐसा एक मामला ओर बरसाली रेलवे के थर्ड लाइन ट्रेक का सामने आया है जहा बिना अनुज्ञा मुरुम पत्थर का परिवहन किया जा रहा है बैतूल से लगे मलकापुर बरसाली के बिच खम्बा नंबर 862 मे रेलवे ठेकेदारों द्वारा बिना रायल्टी डमफरों से ट्रेक निर्माण के लिए खनीज परिवहन किया जा रहा है
कार्यो के लिए रॉयल्टी अनिवार्य
ट्रेक निर्माण कर रहे झासी निवासी श्री सतेन्द्र का कहना है की रेलवे भूमि से उतखनन किया जा रहा है जिसमे रेलवे अधिकारियो ने परमिशन दे रखी है खनीज विभाग की अनुज्ञा की जरूरत नही है जबकि रेलवे निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली गिट्टी, रेत, मिट्टी और अन्य गौण खनिजों पर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार रॉयल्टी का भुगतान करना नियमानुसार अनिवार्य है। बिना रॉयल्टी के इन खनिजों का अवैध खनन और परिवहन सीधे तौर पर सरकारी राजस्व का नुकसान है जब खनिज विभाग या स्थानीय प्रशासन द्वारा ऐसे मामले पकड़े जाते हैं, तो संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। इसमें भारी जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क शामिल हो सकता है।
पूर्व मे भी हुई कार्यवाही
खनीज विभाग द्वारा बैतूल मार्ग बरसाली पर बीते एक साल पूर्व मुरुम परिवहन किये जाने पर डमफर जप्त कर 06 लाख का जुर्माना किया गया था इसके आलावा जिले मे मुलताई से मरामझिरी तक थर्ड लाइन ट्रेक निर्माण मे अवैध उतखनन व बिना रायल्टी परिवहन के मामलो मे सीधे तोर पर खनीज विभाग द्वारा वाहनों को जप्त कर जुर्माना व उतखनन स्थलों पर भी रायल्टी चोरी अवैध उतखनन के प्रकरण बनाए गये है देखना है अब 862 ट्रेक मे रायल्टी चोरी के मामले मे क्या कार्यवाही की जाती है।





