सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाषण देते वक्त बरतनी चाहिए सावधानी
Rahul Gandhi Case – नई दिल्ली – मानहानि केस में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पश्चात उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, उम्मीद है आगे ध्यान रखेंगे।
राहुल गांधी ने को 23 मार्च को सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? कहा- उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई नहीं होते। सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है।
राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है। भाषणों में गांधी नाम लिए जाने पर किसी एक भी आदमी ने केस नहीं किया। 13 करोड़ लोगों की यह छोटी सी मोदी कम्युनिटी है। इसमें कोई एकरूपता नहीं है। इनमें जो लोग राहुल के बयान पर खफा हैं और केस कर रहे हैं, वो भाजपा दफ्तर में हैं। आश्चर्य की बात है।
राहुल केस की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि केस में राहुल की 2 साल की सजा पर रोक से इनकार कर दिया था। सुनवाई शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से कहा- आपको सजा पर रोक के लिए इस केस को खास साबित करना होगा, वरना आमतौर पर तो रूलिंग ही लागू होती है। राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिए जाने से कांग्रेसियों में हर्ष व्याप्त हो गया है।





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