कोर्ट ने कहा और भी 10 केस हैं पेंडिंग
Rahul Gandhi – देश में विपक्षी दलों की एकता की शुरूवात लगता है कि ठीक नहीं हुई है। पहले शरद पंवार की पार्टी के दो फाड़ हुए उसके बाद लालू यादव के उपमुख्यमंत्री पुत्र के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी और अब विपक्षी एकता के प्रमुख दल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की मानहानि के केस में सजा बरकरार रहने का हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया इसके चलते राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी 2028 तक देश में कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे
अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे | Rahul Gandhi
कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस हेमन्त प्रच्छक ने कहा, ‘राहुल के खिलाफ कम से कम 10 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। इस केस के अलावा उनके खिलाफ कुछ और केस फाइल किए गए हैं। एक तो वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। किसी भी हाल में सजा पर रोक नहीं लगाना अन्याय नहीं है। इस केस में सजा न्यायोचित और उचित है। राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। सूरत कोर्ट के फैसले में दखल की आवश्यकता नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
राहुल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। अगर राहुल को इस केस में वहां राहत मिल जाती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
ये है मामला | Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।