जल्द ही किसानो को मिलेगा फसल बिना योजना का लाभ यह की गयी है घोषणा।
फसली बीमा योजना : किसानों को जल्द किया जाएगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान
किसानों को प्राकृतिक आपदा से कटौती के नुकसान की चक्कर के लिए सरकार की ओर से वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर योजना बना रही है। इसके अंतर्गत सरकार बीमा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों को अपने रबी और खरीफ की शर्म की शिकायत की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना में लाखों की संख्या में किसान अपना घिनौना घिनौना काम करते हैं। बीमा के बाद फसल नुकसान होने पर बीमा कंपनी को सूचित किया जाता है और बीमा कंपनी परिणाम की रिपोर्ट तैयार करती है और इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से किसानों को क्लेम की राशि का भुगतान किया जाता है। लेकिन कई बार किसानों के क्लेम का पैसा विलंब से आता है। ऐसी सरकार बीमा कंपनी को बीमा क्लेम का भुगतान करने के लिए आदेश जारी करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कई राज्यों में चल रही है। इसी कड़ी में झारखंड राज्य के किसानों के लिए एक खुशखबर आई है। राज्य के जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा इस योजना के तहत तय किया था। उनके शेयर क्लेम का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा। इसके तहत बीमा कंपनी की ओर से यहां के किसानों को करीब 811 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा।
जल्द ही किसानो को मिलेगा फसल बिना योजना का लाभ यह की गयी है घोषणा।
राज्य के किसानों को किस साल का बीमा क्लेम दिया जाएगा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के किसानों को 2017-18 से साल 2020 तक का लम्बित भुगतान जल्द ही किया जाएगा। किसानों को लम्बित कटौती बीमा राशि का भुगतान किया जा सके इसके लिए पिछले दिनों झारखंड के कृषि मंत्री क्लाउड ने भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री परिणाम बीमा योजना के सीईओ रितेश चौहान और प्राधिकरण के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसमें शामिल कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपने हिस्से का राज्य देने को तैयार है, पंजीकृत बीमा कंपनियां अपने पक्ष से शपथ पत्र देंगी कि किसानों के बीमा क्लेम का भुगतान करने जा रही हैं।
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किसानों को जब खुला क्लेम की राशि
झारखंड कृषि मंत्री क्लाउड ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ी बीमा प्राधिकरण को राज्यों की राशि देने की पहल की जाएगी। राज्यों और केंद्राशियों की राशि प्रभावित किसानों को क्लेम की राशि से उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीमा प्राधिकरण के किसानों के दावों के भुगतान जल्द से जल्द जारी होंगे। मंत्री क्लाउड ने कहा कि राज्य सरकार बीमा प्राधिकरण को लगातार 2015-16 से राशि तो दे रही है किसानों को उस मात्रा में उसका लाभ नहीं मिल पाता है जितना उन्हें होना चाहिए। ऐसे में बीमा प्राधिकरण के द्वारा जैसे ही शपथ पत्र दिया जाएगा राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि तुरंत जारी कर देगी, इसे लेकर केंद्र सरकार से आई टीम ने स्पष्ट रूप से बीमा प्राधिकरण को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं।
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राज्य से राशि मिलते ही 7 दिनों में पक्की का भुगतान होगा
झारखंड के किसान जो फसली बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं और गारंटी 2017-18 से 2020 तक का क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ है, उन किसानों को जल्द ही क्लेम का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य सरकार की राशि जैसा ही जारी होगा बीमा कंपनियां किसानों के दावे पर 811 करोड़ की राशि का भुगतान 7 दिनों के अंदर कर देंगी। किसानों को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा और रद्द करने वाली कंपनी पर पैनल्टी लगाने का प्रावधान भी किया गया है। यह भी तय किया गया है कि सभी बीमा कंपनियां राज्य सरकार को शपथ पत्र देंगी। केंद्रांश और राज्यों की राशि मिलने के सात दिनों के भीतर सभी किसानों के क्लेम का भुगतान उनके बैंक एकाउंट में कर दिया जाएगा।
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झारखंड में अब लागू होगी नई फसल बीमा योजना
सरकार झारखंड ने राज्य के किसानों की सहायता के लिए राज्य स्तर पर लाभ राहत योजना नाम से एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना की तरह ही कार्य करती हैं। यह योजना मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वास्तव में देखा गया तो झारखंड राज्य कटौती राहत योजना, परिणामी बीमा योजना न परिणामी नुकसान होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक वजह योजना है। यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने के साथ ही एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने का संकल्प पूरा हो जाएगा।
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : किसानों को नहीं देना होगा प्रीमियम
सफलता राहत योजना का लाभ भू: स्वामी और भूमिहीन किसान, दोनों को मिल जाएगा। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की फसल बीमा प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार की ओर से परिणामी क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
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