Online RC Transfer: हर दिन कई सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदी और बेची जाती हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना होता है। यह काम बेहद झंझट भरा होता है। बता दें जब तक वाहन की ओनरशिप अपने नाम ट्रांसफर नहीं करते। तब तक उस गाड़ी के मालिक नहीं कहे जाते हैं। यदि आप पुरानी कार या बाइक खरीद या बेच रहे हैं। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ट्रासंफर करना जरूरी होता है। हालांकि आरसी ट्रांसफर करना आसान नहीं होता। इसके लिए कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते हैं। आज हम आपको इसका सरल प्रोसेस बताने जा रहे हैं।
यह भी पढ़े – Oukitel WP28 Smartphone – कम कीमत वाले इस धसू स्मार्टफोन ने दी Oneplus जैसे फोनो को टक्कर,
कितने दिनों के अंदर RC ट्रांसफर कराना जरूरी
किसी भी वाहन को बेचने के लिए मालिक को 14 दिन के अंदर RC ट्रांसफर करवाना जरूरी होता है। इसके लिए आरटीओ में आवेदन करना होगा। जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। इन कागजों में आरसी की ओरिजिनल कॉपी होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आपको Form 29 भरना होगा। जिसमें खरीदने वाले का पासपोर्ट साइज फोटो और साइन होना चाहिए।
आरटीओ की वेबसाइट से डाउनलोक करें फॉर्म
फॉर्म को आरटीओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जिसे आरटीओ ऑफिस में जमा करना होगा। इसके बाद एक महीने के अंदर आरसी ट्रांसफर होकर नए पते पर भेज दी जाती है। हालांकि एक राज्य से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफन होने में फॉर्म 28 का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें 30 दिन से ज्यादा का समय लगता है।
यह भी पढ़े – Maruti Premium Car – लोगो के दिलो में धूम मचाने आ रही मारूति सुजुकी की ये प्रीमियम कार,
कैसे करें ऑनलाइन ट्रांसफर
- सबसे पहले वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा।
- यहां अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि डालकर अकाउंट बनाना है।
- अब ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करना होगा। यहां Vehicle Related Service विकल्प का चयन करना है।
- अब आपके सामने एप्लिकेशन फॉर्म खुलेगा। जहां वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर ओटीपी मोबाइल नंबर पर आएगा।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद नया पोज ओपन होगा। यहां Transfer Ownership ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है।