निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना: इस योजना के तहत शादी करने पर मिलेंगे 2 लाख रुपये, जाने पात्रता और आवेदन प्रक्रिया…, भारत में ऐसे कई सारे लोग है जो शारीरिक रूप से अपाहिज है। अपाहिज होने के चलते लोग उनसे शादी नहीं करते है जिसके वजह से उनका जीवन खराब हो जाता है। सरकार ने ऐसे लोगो के लिए एक ऐसी योजना शुरू की है जिसका नाम निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना .इस योजना के तहत शादी करने पर सरकार 2 लाख रूपये तक प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। आइये जानते है पात्रता और आवेदन प्रक्रिया क्या है?
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है?
इस योजना का लाभ उन्ही लोगो को मिलेगा जो शारीरिक रूप से निशक्त हो। इस योजना के तहत युवक और युवती दोनों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहर अगर एक निशक्त पुरुष सामान्य महिला से या फिर निशक्त महिला सामान्य पुरुष से शादी करती है तो उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप 2 लाख रूपये दिए जायेगे। अगर अगर दोनों युवक एवं युवती दोनों के निःशक्त है और वह शादी करते है तो उन्हें दोनों को 1 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना: जरुरी पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक निशक्त हो।
- विवाह की आयु पुरुष की 21 वर्ष और महिला की 18 वर्ष हो।
- आयकर दाता न हो।
- विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से विहित किया गया हो।
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना: जरुरी दस्तावेज
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आयकरदाता न होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र
- आवेदकों की दो पासपोर्ट साइज फोटो
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
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निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना: कैसे करे आवेदन
- इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट http://socialjustice.mp.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा।
- सके बाद जरुरी जानकारी उसमे डालना पड़ेगा।
- इसके अलावा आप योजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन पदाभिहित अधिकारी संयुक्त/उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते है।
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