केंद्र सरकार की ओर से अब मिलेगी 42 छुट्टी
New Leave Policy – देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार सरकार द्वारा तरह तरह के लाभ प्रदान किए जाते हैं। जिससे की उन्हें राहत मिलती है ऐसे में अब केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को और राहत प्रदान की जा रही है।
दरअसल ये लाभ उनकी लीव पॉलिसी से जुड़ा हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने नई लीव पॉलिसी जारी की है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस नई लीव पॉलिसी (Special Casual Leave) के तहत आपको पहले की तुलना में ज्यादा छुट्टियां मिल सकेगी। कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 42 दिन की छुट्टी देने का फैसला लिया गया है, लेकिन ये छुट्टियां आपको इन स्थितियों में मिलेगी।
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इस स्थिति में 42 दिन की छुट्टी | New Leave Policy
अगर केंद्रीय कर्मचारी कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो उसको 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव की सुविधा मिलेगी. इसके बाद में डीओपीटी (DoPT) की तरफ से ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी कर जानकारी दी गई है. बता दें अगर कर्मचारी शरीर का कोई भी अंग डोनेट करता है तो इसको सबसे बड़ी सर्जरी माना जाता है. इस तरह की सर्जरी में काफी समय लगता है और रिकवरी में भी समय लगता है तो इस वजह से इसमें 42 दिन की छुट्टी देने का प्रावधान है.
30 दिन की छुट्टी
इसके अलावा मौजूदा नियमों के तहत किसी भी कैलेंडर ईयर में आकस्मिक लीव के रूप में कर्मचारियों को 30 दिन की छुट्टी मिलेगी. वहीं, किसी इंसान की मदद करने और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अंग दान को बढ़ावा देने के मकसद से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन की स्पेशल लीव दी जाएं. इसके लिए नियम भी तय हो गए हैं।
इन कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा नियम | New Leave Policy
बता दें इस नियम को को कुछ चुनिंदा कर्मचारियों पर ही लागू किया जाएगा. यह नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए लागू नहीं होगा।