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रिश्ते की चाची की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास

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खबरवाणी

रिश्ते की चाची की हत्या करने वाले भतीजे को आजीवन कारावास

मुलताई। थाना क्षेत्र के ग्राम माझरी में बीते 2 साल पहले एक भतीजे द्वारा रिश्ते की चाची की हत्या रहने के मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजेश साबले ने बताया बीते 11 अक्टूबर 2023 को आरोपी सूर्यभान पिता जागो उइके ग्राम माझरी में अपने रिश्ते की चाची डोमी बाई 60 साल के घर पहुंचा था एवं किसी बात को लेकर रस्सी से गला घोंट कर चाची डोमी बाई की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद जब कुछ ग्रामीणों ने उसे देखा तो वह घबरा गया। आरोपी ने मृतिका के शव को सफेद कपड़े में लपेटकर छिपाने का प्रयास किया और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर आरोपी के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।उक्त प्रकरण की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा दोनों पक्षों के गवाह एवं अधिवक्ताओ के तर्क सुनने के बाद आरोपी सूर्यभान उइके को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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