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Neet Exam 2024 : नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दोबारा होगी इन कैंडिडेट्स की परीक्षा 

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जिन्हे ग्रेस मार्क्स मिले थे वो देंगे फिर से एग्जाम, नहीं देने पर बिना ग्रेस मार्क्स पुराना रिजल्ट होगा जारी 

Neet Exam 2024 – गुरुवार को NEET परीक्षा में हुई अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र ने प्रस्ताव रखा कि ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद बिना ग्रेस मार्क्स के नए स्कोरकार्ड जारी किए जाएंगे।

23 जून को दोबारा परीक्षा | Neet Exam 2024

इन उम्मीदवारों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून से पहले परिणाम घोषित किए जाएंगे, ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग में कोई व्यवधान न हो और सभी उम्मीदवारों की काउंसलिंग 6 जुलाई से पूर्व निर्धारित तारीख पर हो सके।

परीक्षा नहीं देने पर 

जो उम्मीदवार पुन: परीक्षा नहीं देना चाहेंगे, उनके परिणाम बिना ग्रेस मार्क्स के पुराने स्कोरकार्ड के आधार पर ही मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई | Neet Exam 2024 

आज (13 जून) को सुप्रीम कोर्ट में NEET-UG 2024 के रिजल्ट को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं 4 जून को रिजल्ट घोषित होने के बाद दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में मांग की गई है कि परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों की जांच SIT-एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून को घोषित रिजल्ट के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को आयोजित NEET परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा कराने की भी मांग की गई है। NTA द्वारा 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं।

20 हजार छात्रों ने दायर की याचिकाएं 

देशभर में NEET-UG 2024 को लेकर विभिन्न राज्यों से लगभग 20 हजार छात्रों ने याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत की गई है।

ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि NTA ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि उन्होंने छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। इसके अलावा, परीक्षा से पहले NTA द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं था। ऐसे में कुछ उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देना अनुचित है।

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