महाराष्ट्र की जनता और कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने दिवाली और आने वाले त्योहारों से पहले एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि अब राज्य की दुकानें, होटल और रेस्टोरेंट 24×7 यानी पूरे 24 घंटे खुले रह सकेंगे। इस फैसले से न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
उद्योग विभाग ने जारी किया आदेश
बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के उद्योग विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब राज्य के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल सप्ताह के सातों दिन, दिन-रात खुले रह सकेंगे। इस निर्णय से त्योहारों के दौरान ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी और व्यापारियों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
तीन शिफ्ट में करना होगा कर्मचारियों का प्रबंधन
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 24 घंटे प्रतिष्ठान खोलने के लिए दुकानदारों और होटल मालिकों को अपने कर्मचारियों को तीन शिफ्टों में तैनात करना होगा। इसका सीधा लाभ रोजगार के अवसरों में वृद्धि के रूप में होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि महाराष्ट्र का यह कदम देश के बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगा।
किन प्रतिष्ठानों को नहीं मिली छूट?
हालांकि, इस नियम से शराब की दुकानें, बार परमिट रूम, हुक्का पार्लर और देसी बार को बाहर रखा गया है। इन प्रतिष्ठानों को पहले की तरह तय समय पर ही खोला और बंद किया जाएगा। सरकार ने साफ कहा है कि इन पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी।
आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से मिलेगी सुविधा
24 घंटे प्रतिष्ठान चलाने के इच्छुक कारोबारियों को अब किसी अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वे केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर अपने व्यवसाय को चौबीसों घंटे चला सकेंगे। इस फैसले से व्यापार करना आसान होगा और ग्राहक भी दिन-रात खरीदारी और सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे।
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कारोबारियों और ग्राहकों को फायदा
त्योहारों से पहले आए इस फैसले ने महाराष्ट्र के व्यापारियों में उत्साह बढ़ा दिया है। दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को अब अधिक समय तक ग्राहक मिलेंगे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। वहीं, ग्राहकों को भी खरीदारी और सेवाओं के लिए समय की पाबंदी से छुटकारा मिलेगा।