हिमाचल प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए एक जरूरी खबर है. आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में 30% तक का इजाफा कर दिया है. साथ ही, अब शराब की बोतलों पर MRP की जगह MSP (Minimum Support Price) लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि अब दुकानदार शराब को अपनी मनमानी कीमत पर नहीं बेच सकेंगे, बल्कि सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर ही बेच सकेंगे.
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Liquor Rate Hike: नई आबकारी नीति और शराब की कीमतें
पंजाब और चंडीगढ़ की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी आबकारी विभाग ने बिना रेट (बिना MRP) के शराब बेचने का फैसला किया है. विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के जरिए रेट तय करने का फॉर्मूला भी तैयार किया है. इस फॉर्मूले के तहत दुकानदारों को प्रति बोतल पर 10 से 30% तक का मुनाफा रखने की अनुमति होगी.
हालांकि, अभी शराब की नई कीमतें बाजार में नहीं आई हैं. असल में, 31 मार्च तक जो शराब की बोतलें दुकानों में बची रह गई थीं, उन्हें पहले बेचा जाएगा. इन बोतलों पर MRP ही अंकित है. एक बार ये स्टॉक खत्म हो जाने के बाद, आने वाले नए स्टॉक पर MSP लागू होगा.
Liquor Rate Hike: कैसे तय होंगी शराब की नई कीमतें?
आबकारी विभाग ने Single Malt Whiskey, Rum, Gin, Vodka, Bio Beer, Wine और Cider जैसी ब्रांड्स के लिए दुकानदारों का मुनाफा मार्जिन 10% तय किया है. यानी दुकानदार तय हुए MSP से 10% ज्यादा कीमत पर ही ये शराब बेच सकेंगे. वहीं, सभी भारतीय बीयर ब्रांड्स और देशी शराब पर दुकानदारों का मुनाफा मार्जिन 30% रखा गया है.
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इसके अलावा, शराब की बोतल के साथ 10 रुपये की दूध उपकर (Milk Cess) और 1.5 रुपये का ईटीडी विकास कोष (ETD Vikas Kosh) भी वसूला जाएगा.
Liquor Rate Hike: कब से लागू होगी नई व्यवस्था?
हालांकि, यह नई व्यवस्था मई या जून के महीने से लागू होने की संभावना है. अभी दुकानों पर नई सप्लाई नहीं पहुंची है और पुराने ठेकों में पुरानी शराब ही बिक रही है. आबकारी विभाग का कहना है कि नए स्टॉक आने तक दुकानों में MSP रेट लगाने की तैयारी की जा रही है, ताकि शराब की बोतल पर लिखी रेट और दुकानदार द्वारा बताई गई रेट में कोई विवाद न हो.
Liquor Rate Hike: जरूरी सूचना
यह खबर लिखे जाने तक शराब की नई दरें जारी नहीं की गई हैं. यहां दी गई जानकारी सिर्फ आबकारी विभाग की नई नीति के आधार पर है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद ही असल दामों का पता चल पाएगा.





