महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे, मगर जान लें 3000 या फिर 1250
Ladli Behna Yojana – मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। इस महीने भी योजना की अगली किस्त तय समय से पहले जारी की जाएगी। राज्य सरकार ने इस बार 10 की बजाय 5 जुलाई को ही 14वीं किस्त जारी करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बहनों के खातों में 1250 रुपये आएंगे। इसके अलावा, संभावना है कि लाड़ली बहना आवास योजना के तहत बहनों को पक्के घर के लिए पहली किस्त के रूप में 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी जल्द प्रदान की जा सकती है।
कब आएगी 14वीं किस्त | Ladli Behna Yojana
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लाड़ली बहना योजना के अनुसार, हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी बहनों के खातों में 1250 रुपये जमा किए जाते हैं। हालांकि, पिछले कुछ महीनों से किस्तें निर्धारित तारीख से पहले जारी की जा रही हैं। इस महीने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव 5 जुलाई को किस्त जारी करेंगे। 13वीं किस्त की राशि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के तुरंत बाद 7 जून को भेजी गई थी। इसके पहले, 12वीं किस्त 10 की बजाय 4 मई को खातों में जमा की गई थी, और चैत्र नवरात्र (मार्च) और गुड़ी पड़वा (अप्रैल) के अवसर पर 10वीं और 11वीं किस्त क्रमशः 1 मार्च और 5 अप्रैल को भेजी गई थीं।
जल्द होगी वृद्धि
29 जून को बालाघाट में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा लाड़ली बहनों का ध्यान रखा है और आगे भी रखेगी। उन्होंने घोषणा की कि 5 जुलाई को लाड़ली बहनों के खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और जल्द ही इस योजना की राशि भी बढ़ाई जाएगी।
छूटे हुए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे | Ladli Behna Yojana
लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि चुनाव खत्म होने के बाद योजना में छूटे हुए लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। हर महीने की 10 तारीख को बहनों के बैंक खाते में राशि जमा की जाएगी, और यदि किसी कारणवश यह संभव नहीं हुआ तो पहले ही जमा कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने घोषणा की थी कि इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाकर ₹3000 कर दिया जाएगा, और इस वादे को भी पूरा किया जाएगा।
कौन हैं पात्र
इस योजना के तहत, 1 जनवरी 1963 के बाद और 1 जनवरी 2000 से पहले जन्मी मध्यप्रदेश की सभी स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता सहित) वर्ष 2023 में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। पात्रता की शर्तें यह हैं कि महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर परिवार संयुक्त है, तो उसकी भूमि 5 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए, और परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, परिवार के पास ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए।
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