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ITR : क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का SMS या ईमेल आया है

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ITR : अगर हाल ही में आपके मोबाइल या ईमेल पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज आया है और आप घबरा गए हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत से टैक्सपेयर्स इस वक्त इसी कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर ये मैसेज क्यों आया और आगे क्या कार्रवाई होगी। इनकम टैक्स विभाग ने खुद इस पर सफाई दी है।

यह कोई नोटिस या कार्रवाई का मैसेज नहीं है

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि जो SMS और ईमेल भेजे जा रहे हैं, वे किसी तरह की पेनल्टी, जांच या कानूनी कार्रवाई से जुड़े नोटिस नहीं हैं। यह सिर्फ एक जानकारी और मदद से जुड़ा मैसेज है। इसका मकसद टैक्सपेयर्स को सतर्क करना है ताकि वे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पर और सही तरीके से दाखिल कर सकें।

मैसेज में क्या कहा जा रहा है

इन मैसेज के जरिए टैक्सपेयर्स से कहा जा रहा है कि वे अपनी Annual Information Statement यानी AIS को ध्यान से चेक करें। AIS में आपकी सैलरी, बैंक ट्रांजैक्शन, निवेश, ब्याज और अन्य फाइनेंशियल जानकारी होती है। अगर इसमें कोई गलती दिखती है, तो उसे समय रहते सुधार लें। इसके लिए ऑनलाइन फीडबैक देने की सुविधा भी दी गई है।

खुद गलती सुधारने का मौका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को यह सुविधा दी है कि वे खुद अपनी गलती सुधार सकें। अगर आपने ITR फाइल कर दी है लेकिन उसमें कोई चूक हो गई है, तो आप रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं, जिन लोगों ने अभी तक ITR फाइल नहीं की है, वे अब भी इसे दाखिल कर सकते हैं। इससे भविष्य में किसी तरह की परेशानी या जांच से बचा जा सकता है।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है, उनके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। इस तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करने पर आप जुर्माने और नोटिस से बच सकते हैं। समय रहते AIS चेक करना और सही जानकारी देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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घबराने की नहीं, समझदारी दिखाने की जरूरत

कुल मिलाकर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह मैसेज डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही रास्ता दिखाने के लिए है। अगर आपने सब कुछ सही किया है, तो चिंता की कोई बात नहीं। और अगर कहीं छोटी-मोटी गलती है, तो अब आपके पास उसे सुधारने का पूरा मौका है। समझदारी यही है कि मैसेज को नजरअंदाज न करें और समय रहते अपनी टैक्स जानकारी अपडेट कर लें।

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