Income Tax Update: लोगों को इनकम पर 30 फीसदी तक टैक्स भी देना पड़ सकता है. जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है. भारत में अलग-अलग इनकम के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब निर्धारित है, जिसके मुताबिक टैक्स भरा जाता है.
Income Tax Update: देश में केंद्रीय बजट 2023 को पेश किए जाने में कुछ ही हफ्ते बाकी है. केंद्रीय बजट से देश के लोगों को काफी उम्मीद होती है. वहीं बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स को होती है. जिसकी आय टैक्सेबल होती है, उसको अपनी इनकम पर टैक्स देना होता है. वर्तमान में टैक्सपेयर्स से Old Tax Regime और New Tax Regime के हिसाब से टैक्स वसूल किया जाता है. हालांकि बजट से पहले लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए.
बजट 2023
बजट से पहले ये जान लेना चाहिए कि लोगों को इनकम पर 30 फीसदी तक टैक्स भी देना पड़ सकता है. जैसे-जैसे इनकम बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती जाती है. भारत में अलग-अलग इनकम के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब निर्धारित है, जिसके मुताबिक टैक्स भरा जाता है. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी टैक्स की दर निर्धारित है.
30 फीसदी टैक्स
हालांकि भारत में 30 फीसदी टैक्स रेट Old Tax Regime और New Tax Regime के हिसाब से अलग-अलग इनकम पर चुकाया जाता है. अगर कोई शख्स इनकम टैक्स भरते वक्त Old Tax Regime का इस्तेमाल करता है तो उसे अलग इनकम पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा और अगर New Tax Regime चुनता है तो उसे अलग स्लैब के हिसाब से 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
Income Tax Update: बजट से पहले ये बात हुई कंफर्म, अब इतनी पर देना होगा 30% का भारी-भरकम टैक्स।
इनकम टैक्स भरते वक्त अगर कोई Old Tax Regime को चुनता है और उसकी उम्र 60 साल से कम है तो उस टैक्सपेयर को FY 2020-21 के लिए 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इस स्लैब में उम्र के हिसाब से वरिष्ठ नागरिकों को छूट भी हासिल है.
New Tax Regime
वहीं अगर कोई शख्स New Tax Regime के हिसाब से टैक्स चुका रहा है तो FY 2020-21 के लिए 15 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई पर उस टैक्सपेयर्स को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. इस स्लैब में सभी उम्र वर्ग के लोगों के लिए टैक्स स्लैब समान है.