Income Tax Refund Updates: देशभर में लाखों टैक्सपेयर्स इन दिनों परेशान हैं। वजह है आयकर विभाग की ओर से आए ईमेल और SMS, जिनमें बताया गया है कि उनका इनकम टैक्स रिफंड फिलहाल रोक दिया गया है। जैसे ही लोगों को ये मैसेज मिले, सोशल मीडिया पर चिंता और नाराजगी दोनों देखने को मिली। टैक्सपेयर्स का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी थी तो विभाग को पहले ही बता देना चाहिए था।
रिफंड क्यों रोका गया? क्या है असली वजह
आयकर विभाग की ओर से भेजे गए संदेशों में साफ कहा गया है कि ITR फाइलिंग में मिसमैच पाए जाने की वजह से रिफंड होल्ड किया गया है। विभाग ने इसे Risk Management Process का हिस्सा बताया है। यानी रिफंड क्लेम में कुछ गड़बड़ियां दिखीं, इसलिए प्रोसेस रोक दी गई। विभाग ने यह भी कहा है कि पूरी जानकारी टैक्सपेयर्स के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेज दी गई है।
31 दिसंबर की डेडलाइन ने बढ़ाया दबाव
सबसे बड़ी परेशानी यह है कि Revised ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। टैक्सपेयर्स का कहना है कि अचानक आए इन मैसेजों के कारण उनके पास सुधार के लिए बहुत कम समय बचा है। कई लोगों ने ऑनलाइन लिखा कि अगर पहले सूचना मिल जाती, तो वे समय रहते तैयारी कर सकते थे। इसी वजह से लोग अब डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर गुस्सा, विभाग से जवाब की मांग
कई टैक्सपेयर्स ने X (ट्विटर), फेसबुक और लिंक्डइन पर ईमेल और SMS के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सालभर सिस्टम में सब ठीक था, तो आखिर आखिरी समय में ही रिफंड क्यों रोका गया? कुछ लोगों का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और आम आदमी को बेवजह तनाव दिया जा रहा है।
रिफंड दोबारा पाने के लिए क्या करें?
अगर आपका रिफंड अटक गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर रिफंड दोबारा जारी करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
इसके लिए:
- incometax.gov.in पर लॉगिन करें
- Services सेक्शन में जाकर Re-issue Refund चुनें
- संबंधित असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें
- बैंक अकाउंट वैलिडेट करें और रिक्वेस्ट सबमिट करें





