Income Tax Refund Tips – इनकम टैक्स में चाहते है तगड़ा रिफंड, तो जरूर फॉलो करे ये चीज़,

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Income Tax Refund Tips: आयकर रिटर्न फाइल करना हर टैक्सपेयर की जिम्मेदारी है. लेकिन फाइल करने के बाद हर टैक्सपेयर को अपने रिफंड का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है. यह रिफंड आपकी ही कमाई का हिस्सा होता है, जो टैक्स के तौर पर सरकार को पेमेंट की गई एडिशनल अमाउंट होता है. अगर रिफंड समय पर नहीं आता है या मिलने में देरी होती है तो यह निराशाजनक और असुविधाजनक हो सकता है. इसलिए समय पर रिफंड प्रॉसेस को सुनिश्चित करने के लिए, टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न फाइल करते समय कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए.

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सटीक और समय पर ITR फाइलिंग

ITR रिफंड में देरी का एक मुख्य कारण गलत तरीके से या ITR फाइल करने में देरी है. टैक्सपेयर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपना रिटर्न सही तरीके से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर जमा करें. समय पर फाइल न करने पर पेनाल्टी देनी पड़ सकती है और रिफंड प्रॉसेस में देरी भी हो सकती है.

अपने कांटैक्ट्स को अपडेट करें

रिफंड स्थिति पर समय पर अपडेट पाने के लिए सही और अपडेटेड कांटैक्ट्स के बारे में जानकारी देना जरूरी होता है. आयकर विभाग (Income Tax Department) अक्सर ईमेल और एसएमएस के जरिए कांटैक्ट करता है. किसी भी महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जानकारी पाने के लिए रिटर्न फाइलिंग में एक वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी होता है.

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बैंक अकाउंट डीटेल्स वेरीफाई करें

रिफंड मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो. इसके लिए बैंक अकाउंट डीटेल्स की फिर से जांच करना जरूरी होता है. आयकर विभाग रिफंड राशि सीधे टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है. बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड में किसी भी गलती से रिफंड ट्रांसफर होने में देरी हो सकती है या फेल भी हो सकता है.

रिटर्न का ई-वेरीफिकेशन

ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसे तुरंत वेरीफाई करना जरूरी होता है. आयकर विभाग ई-वेरीफिकेशन के विभिन्न तरीके प्रदान करता है, जैसे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग और इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड (EVC). वेरीफिकेशन प्रॉसेस में देरी करने से आपके रिफंड के लिए प्रॉसेसिंग का समय बढ़ सकता है.

बकाया चुकाएं

यदि आपके पास पिछले मूल्यांकन वर्षों से कोई बकाया कर देनदारियां या बकाया है, तो चालू वर्ष के रिटर्न फाइल करने से पहले उन्हें चुकाना महत्वपूर्ण है. आयकर विभाग किसी भी पेंडिंग टैक्स के बदले आपके रिफंड की भरपाई कर सकता है, जिससे और देरी हो सकती है.

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गलत टैक्स कटौती से बचें

यह सुनिश्चित करें कि आपका इंप्लॉयर सोर्स पर टैक्स की सही कटौती करता है और सटीक इनकम और TDS (स्रोत पर कर कटौती) डीटेल्स दर्शाते हुए फॉर्म 16 जारी करता है. TDS डेटा में किसी भी विसंगति के कारण आपके रिफंड की प्रॉसेस में देरी हो सकती है.

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