सांध्य दैनिक खबरवाणी, बैतूल:-
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 03 जून 2025
थाना सारणी, जिला बैतूल
एससी/एसटी एक्ट के गंभीर प्रकरण में थाना सारणी पुलिस द्वारा 06 आरोपियों की गिरफ्तारी:-
थाना सारणी अंतर्गत एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए सारणी पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत नामजद 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:-
दिनांक 31 मई 2025 को फरियादी श्री निकेश उइके पिता रामकिशोर उइके, निवासी घोड़ाडोंगरी द्वारा थाना सारणी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह घोड़ाडोंगरी स्थित शराब दुकान पर शराब लेने गया था, जहाँ शराब की कीमतों को लेकर उसका विवाद शराब ठेकेदार से हो गया। विवाद के दौरान आरोपियों द्वारा फरियादी के साथ मारपीट की गई तथा जबरन उसे बगडोना स्थित शराब दुकान ले जाकर पुनः शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
प्रकरण में दर्ज धाराएं:-
इस गंभीर घटना के संबंध में थाना सारणी में अपराध क्रमांक 329/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रारंभ में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 140(2) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v), 3(2)(va) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पश्चात विवेचना में BNS की धारा 140(3) तथा SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) का भी इजाफा किया गया।
गिरफ्तार आरोपीगण:-
1. मनीष पिता बलराम शिवहरे – निवासी डबरा, ग्वालियर (हाल निवासी: बालाजी बिहार कॉलोनी, बगडोना)
2. नोबीनो उर्फ आकाश पिता घनश्याम चंपेवार – निवासी ग्राम जाबरा, थाना साईखेड़ा
3. मयंक पिता ओमप्रकाश शिवहरे – निवासी खटकयाना, थाना कोटरा, जिला झाँसी (हाल निवासी: बालाजी बिहार कॉलोनी, बगडोना)
4. दुर्गेश पिता दीनदयाल पंवार – निवासी ग्राम सलैया
5. अमर उर्फ गोलू पिता किशनलाल अतुलकर, उम्र 31 वर्ष – निवासी वार्ड क्रमांक 03, सारणी
6. जयप्रकाश पिता ओमप्रकाश खातरकर, उम्र 33 वर्ष – निवासी बाजार चौक, वार्ड क्रमांक 06, सारणी
उक्त सभी आरोपियों को दिनांक 03 जून 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय बैतूल में प्रस्तुत किया गया।
जप्त सामग्री:-
घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो वाहन, होज पाइप एवं बेल्ट आदि सामान आरोपियों से जप्त किया गया है।
थाना सारणी पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से प्रकरण में प्रभावी प्रगति हुई है एवं पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाने हेतु विवेचना प्रचलित है।
जारीकर्ता
PRO Police Betul