एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी का (RC) रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कैसे कराएं? जाने आसान प्रक्रिया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना थोड़ा जटिल और लंबा प्रोसेस हो सकता है, लेकिन हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस प्रक्रिया को कुछ हद तक सरल बनाने की कोशिश की है. फिर भी, कई लोगों को सही जानकारी नहीं होती कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC) कैसे ट्रांसफर कराना चाहिए. इस लेख में हम आसान स्टेप्स में बताएंगे कि आखिर एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या है.
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सबसे पहले NOC हासिल करें
किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराने का पहला कदम है मौजूदा RTO से अनापत्ति प्रमाण पत्र या NOC प्राप्त करना. RTO को यह जानना जरूरी होता है कि आप अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य के RTO में ट्रांसफर करना चाहते हैं. NOC पर गाड़ी के चेसिस नंबर की छाप साफ होनी चाहिए.
साथ ही, RTO द्वारा जारी किया गया यह NOC एक निश्चित समय के लिए ही मान्य होता है. इसलिए, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे ट्रांसफर की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरी हो जाए. अगर गाड़ी किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखी हुई है, तो उनसे भी NOC की जरूरत पड़ेगी.
गाड़ी को नए राज्य में ले जाएं
इस स्टेप में आपको गाड़ी को उस नए राज्य में ले जाना होगा जहां आप इसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं.
नए राज्य में रजिस्ट्रेशन
जब आप गाड़ी को पहले वाले RTO से NOC लेकर वांछित रजिस्ट्रेशन वाले राज्य में पहुंच जाएं, तो आपको गाड़ी से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने होंगे. यह सुनिश्चित कर लें कि सबमिट करने से पहले सभी जानकारी सही है.
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रोड टैक्स का भुगतान करें
एक बार जब गाड़ी नए RTO में रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आपको गाड़ी के लिए लागू रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. नया RTO आपको इस जरूरी रकम के बारे में बताएगा.
गाड़ी की जांच पड़ताल
एक बार रोड टैक्स का भुगतान हो जाने के बाद, जांच के बाद गाड़ी का सत्यापन किया जाना चाहिए. यहां फिर से, आपकी गाड़ी के चेसिस नंबर की छाप की आवश्यकता होगी.
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी होना
सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इसे या तो प्राप्तकर्ता के पते पर डिलीवर कर दिया जाता है या फिर मालिक को निर्धारित तिथि पर RTO से इसे लेने के लिए कहा जाता है.
गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के लिए जरूरी दस्तावेज
- आपके वर्तमान राज्य का मूल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC).
- पैन कार्ड की कॉपी.
- फॉर्म 60 और 61.
- मूल रजिस्ट्रेशन करने वाले RTO द्वारा जारी NOC की कॉपी.
- गाड़ी के मालिक द्वारा सत्यापित पते के प्रमाण की कॉपी.
- वैध और सक्रिय बाइक/कार बीमा पॉलिसी की कॉपी.
- PUC प्रमाण पत्र की कॉपी.
- नए राज्य में फॉर्म 20 में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन.
- नए राज्य में फॉर्म 27 में मोटर वाहन के लिए नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए आवेदन.
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