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Honey Singh को बड़ी राहत: मोहाली कोर्ट की लोक अदालत ने 6 साल पुराना केस किया खत्म

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पंजाबी सिंगर और रैपर यो यो Honey Singh के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मोहाली कोर्ट में लगी राष्ट्रीय लोक अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज छह साल पुराना केस बंद कर दिया है। यह मामला उनके गाने ‘मखना’ से जुड़ा था, जिस पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगा था।

पुलिस की क्लोज़र रिपोर्ट को मिली मंजूरी

लोक अदालत ने इस मामले में पुलिस द्वारा दाखिल की गई क्लोज़र रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यानी अब इस विवादित गाने को लेकर हनी सिंह के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई खत्म हो गई है।

किस मामले में फंसे थे हनी सिंह?

दरअसल, साल 2018 में हनी सिंह का गाना ‘मखना’ रिलीज़ हुआ था। गाने के बोलों पर आपत्ति जताते हुए इसे महिलाओं के प्रति अभद्र बताया गया। इसके बाद 2019 में मोहाली के मटौर थाने में FIR दर्ज हुई थी। यह मामला IPC की धारा 294 और 509, आईटी एक्ट की धारा 67 और इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ताओं ने जताई कोई आपत्ति नहीं

इस केस में शिकायत पंजाब महिला आयोग की तत्कालीन चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी और ASI लखविंदर कौर ने दर्ज कराई थी। हालांकि, हाल ही में सुनवाई के दौरान दोनों शिकायतकर्ताओं ने कोर्ट में साफ कहा कि उन्हें FIR खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद प्रेसीडिंग ऑफिसर अनीश गोयल ने पुलिस रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सहमति के आधार पर केस को खत्म करने का आदेश दिया।

विवाद ने खूब पकड़ी थी आग

गाना ‘मखना’ रिलीज़ होते ही विवादों में घिर गया था। इसके बोलों पर जमकर सवाल उठे थे और पंजाब महिला आयोग ने इस गाने पर बैन की मांग भी की थी। उस समय इसे समाज पर नकारात्मक असर डालने वाला गाना बताया गया था।

हनी सिंह को मिली राहत

अब राष्ट्रीय लोक अदालत के फैसले के बाद हनी सिंह पर से यह बड़ा विवाद हट गया है। लंबे समय से चल रहे इस केस का अंत होने से सिंगर को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अब यो यो हनी सिंह इस मामले से पूरी तरह बरी हो गए हैं।

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