High Court का आदेश, 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द, ममता बोलीं : ये मंजूर नहीं 

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न्यायालय ने बताया गैरकानूनी, लाखों होंगे प्रभावित 

High Court – कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी अदर बैकवर्ड क्लास (OBC) सर्टिफिकेट रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथर की बेंच ने यह निर्णय दिया कि 2011 से प्रशासन ने किसी नियम का पालन किए बिना OBC सर्टिफिकेट जारी किए थे।

बेंच ने इसे असंवैधानिक माना, क्योंकि इन सर्टिफिकेटों को पिछड़ा वर्ग आयोग की किसी भी सलाह के बिना जारी किया गया था। इसलिए इन सभी सर्टिफिकेटों को रद्द कर दिया गया है। हालांकि, इस आदेश का प्रभाव उन लोगों पर नहीं होगा, जिन्हें पहले नौकरी मिल चुकी है या जो अब नौकरी की प्राप्ति के लिए योग्य हैं।

5 लाख सर्टिफिकेट होने जा रहे रद्द | High Court

OBC लिस्ट के रद्द होने से करीब 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने जा रहे हैं। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची का आयोजन करने के लिए निर्देश दिया है।

ममता बनर्जी ने दिया बयान | High Court 

हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान दिया कि वह हाईकोर्ट और भाजपा के आदेशों का अनुसरण नहीं करेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण को बनाए रखा जाएगा। एक रैली में ममता ने कहा कि इन लोगों की हिम्मत को देखिए। यह हमारे देश का एक अपमानजनक चरित्र है।

ममता ने बताया कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे किए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज किए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं।

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