सिनेमा हॉल में मिलने वाला खाना होगा सस्ता
GST Update – मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 50 वी बैठक में कई एहम और बड़े फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। जिसके अंतर्गत जीएसटी काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसिनो की फुल वैल्यू पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर सहमत हो गई है. साथ ही अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता होगा. जीएसटी काउंसिल ने सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर जीएसटी कटौती का फैसला लिया है. वहीं, कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा।
ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स | GST Update
अब ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली कुल रकम पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का सोमवार को फैसला किया गया. जीओएम को इस पर विचार करना था कि इन तीनों गतिविधियों में दांव पर लगने वाली समूची राशि पर कर लगाया जाए या सकल गेमिंग राजस्व या सिर्फ मंच की तरफ से वसूले जाने वाले शुल्क पर कर लगाया जाए. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित।
कैंसर की दवाएं GST के दायरे से बाहर
सीतारमण ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का भी फैसला किया गया. इसके अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली सैटेलाइट लॉन्चिंग सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी काउंसिल ने किया।
सिनेमा हॉल में मिलने वाला खाना होगा सस्ता | GST Update
अगर आप मूवी देखना पसंद करते हैं, तो अब सिनेमाहॉल में खाना सस्ता मिलेगा. सिनेमा हॉल में सर्व होने वाले खाने पर जीएसटी रेट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. यह पहले 18 फीसदी था. इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर भी जीएसटी घटाया गया है. बैठक में अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है. इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को भी मंजूरी दी गई है।