जानें, आटा चक्की लगाने के लिए कितना मिलेगा अनुदान और कैसे करना होगा आवेदन
आटा चक्की योजना : सरकार की ओर से किसानों सहित ग्रामीण व शहरी युवक-युवतियों को उद्योग लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ग्रामीणों के लिए खुशखबरी सरकार आटा चक्की योजना इसके तहत 35 प्रतिशत सब्सिडी सरकार दे रही है। एक व्यक्ति इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (Prime Minister Micro Food Industry Upgradation Scheme) (पीएमएफएमई) चलाई जा रही है। इस योजना की लिस्ट में जिन उद्योगों के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है उसमें आटा चक्की उद्योग भी शामिल है। इस योजना के तहत आप आटा-चक्की का उद्योग लगाने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आपको आटा-चक्की की लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।
आटा चक्की पर कितनी मिलेगी सब्सिडी
आटा चक्की योजना के अन्तर्गत दे रही है सब्सिडी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत खाने-पीने की वस्तुओं का उद्योग लगाने पर सरकार की ओर से 35 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत उद्योग के आधार पर आपको सरकार से अधिकतम 10 लाख रुपए तक सब्सिडी मिल सकती है। इस योजना के तहत सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने पर सिविल कंस्ट्रेक्शन के साथ ही मशीनरी का भी ऋण दिया जा रहा है। इच्छुक व्यक्ति इस योजना में आवेदन करके सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं
योजना के तहत किन उद्योगों के लिए मिल सकती है सब्सिडी
इस योजना के तहत आप आटा चक्की के अलावा मसाला पिसाई मशीन, बिस्कुट बेकरी, डबल रोटी या ब्रेड बनाना, आचार बनाना, पापड़ बनाना, दूध पैकिंग, दूध क्रीम, घी बनाना, पनीर, नमकीन, सैवई सहित अन्य खाद्य वस्तुओं का उद्योग स्थापित करने के लिए सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप यह उद्योग अपनी स्वयं की जमीन या किराये की जमीन पर लगा सकते हैं।
योजना में आवेदन के लिए कैसे करना होगा आवेदन
योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करने से पहले प्रोजेक्टर रिपोर्ट तैयार करवानी होगी। कृषि विपणन विभाग स्तर पर प्रोजेक्ट के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई है। प्रोजेक्टर फाइल तैयार करवाने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। आपको आवेदन के साथ प्रोजेक्टर रिपोर्ट विभाग को देनी होगी। प्रोजेक्टर रिपोर्ट ऑनलाइन ही कृषि विपणन विभाग की ओर से बैंक को भेजी जाएगी। बैंक की ओर से कार्रवाई पूरी करने के बाद आपको ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा।
योजना में आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
कृषि विपणन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, वे इस प्रकार से है
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का पैन कार्ड
- आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण-पत्र
- आवेदक का आय प्रमाण-पत्र
- आवेदक का बैंक खाता विवरण, इसके लिए बैंक पासबुक की कॉपी
- जीएसटी नंबर
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो
- शैक्षिणिक योग्यता के लिए कम से कम आठवीं पास का प्रमाण-पत्र अनिवार्य है।
योजना की अधिक जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

योजना की अधिक जानकारी के लिए के लिए आप कृषि विपणन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिला स्तर पर नियुक्त डीआरपी से भी इस योजना की जानकारी ले सकते हैं। वहीं आप हनुमानगढ़ कृषि उपज मंडी समिति के सचिव सीएल वर्मा जिन्हें डीएलसी बनाया गया है उनसे भी इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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