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मुलताई वरुड़ हाईवे निर्माण के लिए भू अर्जन में चार गुना दिया जाए मुआवजा
मुलताई। मुलताई वरुड़ अमरावती राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 ए निर्माण के लिए मुलताई से गौनापुर (महाराष्ट्र) बार्डर तक शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के लिए 23 सितम्बर 2025 अधिनिर्णय पारित किया गया है। इस अधिनिर्णय के अनुसार आपसी अर्जन 2 लेन विथ पेव्हर्ड शोल्डर कार्य के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण की गई है।जिसे करीब आधा सैकड़ा किसानो ने अस्वीकार करते हुए शुक्रवार को एसडीएम को ज्ञापन सौपा। ज्ञाओं में बताया सभी कास्तकारो,भूमि धारको की अलग-अलग, कम एवं अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। कृषको की भूमि में सागौन के पेड़, फलदार वृक्ष, कुँआ, ट्यूबवेल,उपजाऊ एवं सिंचित भूमि के अनुसार कम, ज्यादा अधिग्रहित की गई है जिसका मुआवजा विधिवत निर्धारित नही किया गया है। जिसमे कृषकगण, भूमिस्वामी को अपूर्णिय क्षति होने की सम्भावना है। किसानो से हाइवे निर्माण के लिए अर्जित की जा रही भूमि का विधिवत मुआवजा निर्धारित करने की मांग की है,भूमि स्वामियों ने मुआवजे की चार गुणा राशि प्रदान किए जाने की मांग की है।





