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पारधी बोंदरु दम्पति हत्याकांड मे पूर्व मंत्री पांसे,जिपं अध्यक्ष राजा पवार सहित 14 आरोपी बरी
मुलताई। क्षेत्र के ग्राम चौथिया में करीब 19 साल पहले वर्ष 2007 में हुए बोंदरु पारदी दंपति हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट विशेष अदालत मे फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री और विधायक सुखदेव पांसे और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित 14 आरोपियों बरी कर दिया है। गौरतलब है इस मामले मे सीबीआई ने पहले सिर्फ 8 ग्रामीणों को आरोपी बनाया था, बाद मे उच्च न्यायालय जबलपुर मे फरियादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन एवं साक्ष्य के कथनो के आधार पर उच्च न्यायालय के आदेश पर पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित 8 लोगो आरोपी बनाया गया था। जिसमे से 2 आरोपियों कि प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान मौत हो गईं थी। शुक्रवार को विशेष अदालत भोपाल द्वारा सभी 14 आरोपियों को साक्ष्य के आभाव मे दोष मुक्त कर दिया है। गौरतलब है कि मुलताई ब्लॉक के ग्राम चौथिया के पारधी ढाना मे बीते 11 सितंबर 2007 को भीड़ द्वारा हमला कर कर आगजनी कि घटना को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद ग्राम चौथिया के पास कुए मे बोंदरु पारधी दम्पति का शव मिला था। इस मामले में पीड़ित पक्ष के अलस्या पारधी ने पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने उस समय पूर्व आरोपियों के अलावा सुखदेव पांसे, राजा पंवार, कचरू सरपंच, सुरेश सरपंच, विजय डॉक्टर, संदीप साबले, उमेश डांगे और डी.एस. साकल्ले को आरोपी बनाने के निर्देश दिए सीबीआई को दिए थे। इस तरह मामले मे पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार सहित कुल 16 ग्रामीणों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकरण कि सुनवाई करते हुए न्यायाधीश द्वारा सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।प्रकरण मे आरोपियों की ओर से अधिवक्ता वी. के. सक्सेना और संजय रावत ने पैरवी की। फैसले के बाद दोनों नेताओं के समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताते हुए नगर मे फटाके फोड़कर ख़ुशी जताई।





