EPFO Latest News 2025: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के लिए आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ये फैसला केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक सुविधा और लचीलापन प्रदान करना है। आइए जानते हैं EPFO के इन नए नियमों के 5 बड़े बदलाव।
अब PF से 100% निकासी की अनुमति
पहले EPFO सदस्य केवल रिटायरमेंट या बेरोजगारी की स्थिति में ही पूरा PF निकाल सकते थे। पुराने नियमों के तहत सदस्य 75% राशि एक महीने बाद और बाकी 15% दो महीने बाद निकाल सकते थे।
अब नए नियमों में यह अवधि बढ़ा दी गई है — बेरोजगारी की स्थिति में अब पूरा PF 12 महीने बाद और सेवानिवृत्ति के बाद 36 महीने में निकाला जा सकता है। इस फैसले से सदस्यों को अपने पूरे फंड का बेहतर उपयोग करने का मौका मिलेगा।
जटिल नियमों को किया गया आसान
EPFO ने PF निकासी के 13 पुराने और जटिल प्रावधानों को हटाकर उन्हें एक सिंगल सिंपल रूल में बदल दिया है। अब आंशिक निकासी के नियमों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है —
- आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी)
- आवास से जुड़ी जरूरतें
- विशेष परिस्थितियां (जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा आदि)
इससे PF निकालने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
शिक्षा और शादी के लिए बढ़ी लिमिट
पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार तक आंशिक निकासी की अनुमति थी। लेकिन अब EPFO ने इस सीमा को बढ़ाकर किया है —
- शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकेगी
- शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी की अनुमति दी गई है
इससे कर्मचारियों को अपने परिवार की जरूरतों के लिए फंड का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।
अब कारण बताने की जरूरत नहीं
पहले PF से पैसा निकालते समय सदस्यों को कारण बताना जरूरी होता था, जैसे लॉकडाउन, प्राकृतिक आपदा, या कंपनी बंद होने जैसी स्थिति।
अब EPFO ने इस ‘Reason Mention’ की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। इससे निकासी की प्रक्रिया और भी आसान और समय बचाने वाली हो जाएगी।
PF खाते में रखना होगा न्यूनतम बैलेंस
EPFO ने नया नियम जोड़ा है जिसके अनुसार अब सदस्यों को अपने खाते में कम से कम 25% बैलेंस हमेशा बनाए रखना होगा।इससे न केवल सदस्य का रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहेगा बल्कि उन्हें EPFO द्वारा दिए जाने वाले 8.25% ब्याज दर और कंपाउंडिंग बेनिफिट का पूरा फायदा भी मिलेगा।





