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Election  : मप्र में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश  

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मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। इसके अगले सप्ताह चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% (OBC, SC/ST को मिलाकर) से अधिक नहीं होगा।सरकार ने OBC वर्ग को आरक्षण देने के लिए 12 मई की देर रात सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) दाखिल की थी। इस पर 17 मई को भी सुनवाई हुई।
सरकार ने OBC आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। इसके अनुसार प्रदेश में OBC की 51% आबादी बताई गई है। सरकार का मानना था कि इस आधार पर OBC को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय हो सकेगा। वहीं, दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई लापरवाही भी होती है तो अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को उसका संवैधानिक अधिकार (आरक्षण) मिलना चाहिए।Source – Internet 
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3 thoughts on “Election  : मप्र में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश  ”

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