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Driving License ड्राइविंग लाइसेंस खो गया? अब घबराने की जरूरत नहीं! जानिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन

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Driving License ड्राइविंग लाइसेंस खो गया? अब घबराने की जरूरत नहीं! जानिए डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे करें आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज है. इसके बिना गाड़ी चलाना गैरकानूनी है और पकड़े जाने पर जुर्माना भी लग सकता है. कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि यह लाइसेंस कहीं खो जाए. लेकिन घबराने की बात नहीं है!

अब आप खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं (डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई).हालांकि, हर राज्य में इस प्रक्रिया में थोड़ा-बहुत अंतर हो सकता है. सभी राज्यों के बारे में बताना मुश्किल है, इसलिए उदाहरण के तौर पर, हम यहां उत्तर प्रदेश (यूपी) की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं.

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें (Duplicate Driving License Ke Liye Apply Kaise Karein)

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले, आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. इन दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ सकती है:

  • फॉर्म-2 (एलएलडी) में आवेदन
  • मूल लाइसेंस (यदि उपलब्ध हो)
  • लाइसेंस की फोटोकॉपी
  • एफआईआर की कॉपी (यदि लाइसेंस चोरी हो गया हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आदि)
  • पता प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली का बिल आदि)

अब डुप्लीकेट Driving License ऑनलाइन आवेदन के लिए इन चरणों का पालन करें

  1. सबसे पहले, सरथी परिवहन वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाएं.
  2. यहां दी गई ‘ऑनलाइन सेवा’ (Online Service) विकल्प चुनें.
  3. इसके बाद, ‘ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं’ (Driving License Related Services) चुनें.
  4. फिर राज्य के रूप में ‘उत्तर प्रदेश’ (Uttar Pradesh) चुनें.
  5. यहां ‘ड्राइविंग लाइसेंस’ (Driving License) पेज पर जाएं और ‘सेवाएं डीएल पर (नवीनीकरण / डुप्लीकेट / एईडीएल / आईडीपी / अन्य)’ (Services on DL (Renewal/Duplicate/AEDL/IDP/Other)) पर क्लिक करें.
  6. ‘जारी रखें’ (Continue) चुनें और फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें.
  7. इसके बाद, उपलब्ध डीएल विवरणों में से अपना ड्राइविंग लाइसेंस चुनें और ‘जारी रखें’ (Continue) पर क्लिक करें.
  8. अब अपने राज्य और आरटीओ कार्यालय का नाम चुनें.
  9. अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण की पुष्टि करें और फिर ‘डुप्लीकेट डीएल जारी करना’ (Issue of Duplicate DL) चुनें.
  10. अब आपको यह बताना होगा कि आप डीएल के लिए आवेदन क्यों करना चाहते हैं.
  11. इसके बाद, पहले से भरे हुए आवेदन पत्र और भुगतान के बाद प्राप्त पर्ची को डाउनलोड करें.
  12. इन दोनों दस्तावेजों को आपको आरटीओ कार्यालय में लेकर जाना होगा और वहां जमा करना होगा.
  13. कुछ दिनों के बाद, आपका डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा.
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