Documents : गेंहू बेचने जा रहे है तो इन दस्तावेजों को जरूर साथ लेकर जाए

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बैतूल– प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर कृषकों को सुविधाजनक रुप से घोषित समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों को ही प्राप्त हो सकें तथा बिचौलिये व व्यापारी इसका लाभ ना उठा सकें, इस हेतु जिले में दतिया मॉडल लागू किया जाना है।

इस संबंध में बैतूल कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस ने आदेश जारी कर निम्नांकित कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किए है ।

रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर मंडी में गेंहूँ बिक्री हेतु उपस्थित होने वाले कृषकों से निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जाएं

(i) ऋण पुस्तिका या खाते की नकल की छायाप्रति

(ii) आधार कार्ड एवं समग्र आई.डी. की छायाप्रति

(iii) रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में विक्रय हेतु किये गये किसान का पंजीयन क्रमांक | उक्त दस्तावेजों के आधार पर जिले की प्रत्येक मण्डी द्वारा प्रतिदिन मण्डी में गेंहूँ बिकी करने वाले किसानों की एक्सेलशीट प्रपत्र – “अ” में तैयार की जाएगी, जिसमें किसान का नाम ग्राम का नाम, तहसील, किसान पंजीयन कमांक आधार नम्बर मोबाईल नम्बर बिकी दिनांक व बिकी की गई मात्रा अंकित की जाएगी तथा खाद्य विभाग को एंक्सेलशीट प्रतिदिन सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी।

खाद्य विभाग के द्वारा मण्डियों से प्राप्त सूची संबंधित उपार्जन केन्द्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। मण्डयों द्वारा एक्सेलशीट तैयार करने की प्रथम तिथि से खरीदी की अंतिम तिथि तक एक्जाई रुप से तैयार की जायेगी।

खाद्य विभाग से प्राप्त मण्डीवार एक्सेलशीट के परीक्षणोंपरान्त प्रत्येक उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारी / खरीदी प्रभारी द्वारा किसान से खरीदी की कार्यवाही की जाएगी। केन्द्र पर नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा खरीदी केन्द्रों पर आने वाले प्रत्येक किसान की गेंहूँ की केन्द्र पर बिक्री की जाने वाली मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।

इस हेतु मण्डी / खाद्य विभाग से प्राप्त एक्सेलशीट में अंकित गेंहूँ की बिकीत मात्रा का परीक्षण कर, उपार्जन हेतु तहसीलवार निर्धारित प्रति हेक्टयर औसत उत्पादकता के मान से पंजीकृत बिकी योग्य कुल मात्रा में से मण्डी में बिकी की गई कुल मात्रा को घटाकर शेष बिकी योग्य मात्रा निकाली जायेगी।

इस बिक्री योग्य मात्रा को रबी उपार्जन वर्ष 2022-23 में खरीदी केन्द्र पर विकय के लिए किसान को अधिकृत करने का प्रमाण पत्र प्रपत्र – “ब” में प्रत्येक नोडल अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। इस प्रमाण-पत्र में उल्लेखित मात्रा के अनुरूप खरीदी प्रभारी द्वारा किसान के गेंहूँ की तौल व खरीदी की कार्यवाही संपादित की जायेगी। प्रमाण-पत्र जारी करने के पूर्व शासन द्वारा जारी FAQ मापदण्ड व शर्तो का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाए।

नोडल अधिकारी द्वारा केन्द्र पर जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र की एक पंजी संधारित की जायेगी एवं यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रतिदिन होने वाले तौल की तौल पर्ची किसान को उसी दिन जारी कर दी जाए।

बिचौलियों अथवा व्यापारियों द्वारा अवैध रुप से गेंहूँ विक्रय करने का प्रयास करने एवं गेंहूँ का संग्रहण करने वालों के विरुध्द आपराधिक मामला दर्ज किया जावे।

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