Iप्रतिबंध के बाद भी नगर में कानफोडू आवाज में बजे डीजे
2 बाक्स की जगह आधा दर्जन से अधिक बाक्स रखकर बजाए डीजे
मुलताई। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजे बजाने पर पूर्णतह प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी नगर सहित क्षेत्र में धडल्ले से ध्वनि विस्तारक यंत्रो के नाम पर डीजे बजाए जा रहे है। लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई नही की जा रही है त्यौहारों को द्वष्टिगत रखते हुए शांति समिति की बैठक में डीजे में 2 बाक्स रखकर डीजे बजाने की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया था।अभी कुछ दिन पहले ही कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सुर्यवंशी द्वारा क्षेत्र में धारा लागु करते हुए बिना अनुमति डीजे बजाने पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे। वही नवागत पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन द्वारा भी अपना व्यक्तिगत वीडियों सोशल मीडिया पर जारी किया गया था । जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने की अपील आम जनता से की गई थी। लेकिन इसके बाद भी प्रतिमा विसर्जन के दौरान कान फोडू आवाज में जमकर डीजे बजाए गए ।
प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई ध्वनि विस्तारक यंत्रो की गाइड लाइन
प्रदेश में दिसम्बर के माह में नई सरकार आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 13 दिम्सबर 2023 को जारी किया गया था । जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग क्षमता निर्धारित की गई थी। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसिबल रात्रि के समय 70 डेसिबल,व्यवसायिक क्षेत्र में दिन के समय 65 डेसिबल एवं रात्रि के समय 55 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसिबल रात्रि के समय 45 डेसिबल तथा साइलेंट जोन में दिन के समय 50 डेसिबल रात्रि के समय 40 डेसिबल क्षमता तय बताई गई । निर्धारित क्षमता से अधिक डेसिबल पर ध्वनि वितारक यंत्र का उपयोग करने पर कार्यवाही किए जाने के आदेश किए गए थे।
बिना अनुमति के भी बजाए गए डीजे
नगर में विसर्जन के दौरान यह भी देखने में आया है कि अधिकांश विसर्जन के आयोजकों द्वारा कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने की अनुमति नही ली जाती है। नियमानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग करने के पूर्व कार्यक्रम के आयोजक को प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना होता है। जिसके आवेदन में उसे यह जानकारी देना होता है कि वह किस समय से किस समय तक उसका उपयोग कहां कहा करेगा। आवेदन में दी गई जानकारी से संतुष्ट होकर संबधित अधिकारी द्वारा उसे उपयोग हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन अधिकाशं कार्यक्रमों में यह देखने में आया है कि आयोजकों द्वारा डीजे तो बजाया जाता है लेकिन उनके पास ध्वनि विस्तारक यंत्र की वांछित अनुमति भी नही होती है। जिसके बाद भी प्रशासन मौन रहकर कोई कार्रवाई नही करता है ।
प्रतिबंध के बाद भी नगर में कानफोडू आवाज में बजे डीजे

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