Decisions: सरकारी भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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Decisions: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए तय किए गए नियमों में भर्ती प्रक्रिया के दौरान बदलाव नहीं किया जा सकता, जब तक ऐसा पहले से निर्दिष्ट न हो। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले निर्धारित नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सुनिश्चित हो सके।

इस पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल, और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि चयन नियम संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए और सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की पहचान बनी रहनी चाहिए, जिससे उम्मीदवारों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो।