Deadline Of ITR Filling: ITR फिलिंग की डेडलाइन हुई जारी , इस तारीख के बाद भरने पर देना होगा भारी जुर्माना,

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Deadline Of ITR Filling: इनकम टैक्स रिटर्न वो लोग फाइल करते हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल होती है। वहीं इनकम टैक्स इनकम के आधार पर अलग-अलग इनकम टैक्स स्लैब के तहत टैक्स रिटर्न भरा जाता है। जबकि इनकम टैक्स भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरुरी है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न सही समय पर नहीं भरते हैं तो आपको काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

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बता दें इनकम टैक्स विभाग ने डेडलाइन जारी की है। Deadline Of ITR Filling जो कि 31 जुलाई 2023 है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो सही समय पर इनकम टैक्स जरुर भर दें।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ये तारीख उन कंपनियों के लिए हैं जिनको इनकम टैक्स अधिनियम के तहत आपने खाते का ऑडिट करना जरुरी है।Deadline Of ITR Filling जैसे कि कंपनी, LLP और कुछ ज्यादा इनकम वाले लोगों को 31 तारीख तक ITR फाइल कराना बहुत ही जरुरी है।

टैक्सपेयर्स को देना होगा इतना जुर्माना | Deadline Of ITR Filling

अगर कोई टैक्सपेयर्स जारी की गई तारीख तक ITR फाइल नहीं कर पाता है तो उसको जुर्माना देना होगा। इसलिए अगर ITR फाइल करने में देरी की तो कई सारी समस्यााओं से सामना करना होगा। Deadline Of ITR Filling अगर ITR फाइल 31 जुलाई तक नहीं हुआ तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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दोगुना देना होगा जुर्माना

बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल नहीं करते है Deadline Of ITR Filling तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। यानि कि 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज की रकम वसूलेगा। ऐसे में बिना कोई जुर्माना दिए 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर दें। इस तारीख के लिए चंद दिन बाकी हैं।

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