DA Hike MP – प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के DA में होगी 14% वृद्धि इन्क्रीमेंट भी लगेगा  

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संविदाकर्मियों का वेतन 8% बढ़ेगा

DA Hike MPराज्य सरकार फरवरी महीने में आने वाले वोट एंड अकाउंट (लेखानुदान) में कर्मचारियों को 7 से 8 प्रतिशत तक डीए बढ़ाने का वित्तीय प्रावधान बना रही है। वास्तव में, मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14% बढ़ाने की योजना है। इसके बाद, यह 56% तक पहुंचेगा। इस के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जा रहा है।

अभी मिल रहा है  42% का डीए | DA Hike MP

वर्तमान में, राज्य में कुल 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% का डीए मिल रहा है, जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले 46% से 4% कम है। हालांकि, इस भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा है, जिसका मंजूरी प्राप्त करना बाकी है।

इस बीच, 1 जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर से मूल्य सूचकांक (बढ़ती महंगाई) के अनुसार 4% बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिस पर केंद्र सरकार जल्द ही एक घोषणा करेगी। इससे पहले कि लोकसभा चुनाव हो, यह भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने फरवरी में लाए जा रहे लेखानुदान की आय की आधार पर 1 अप्रैल 2023 से 30 नवंबर 2023 तक का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार, 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए खर्च का व्यवस्थान किया जाएगा।

अभी तक नहीं किया गया  4% डीए का भुगतान | DA Hike MP

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के कारण अक्टूबर महीने में आचार संहिता प्रभावित हो गई थी। इसलिए, 1 जुलाई 2023 से लगातार 4% डीए का भुगतान नहीं किया जा सका। इस वृद्धि के साथ डीए का भुगतान करने पर प्रतिमहीन 160 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उत्पन्न होगा। यदि वृद्धि के अंश के रूप में अग्रिम डीए का भुगतान किया जाता है, तो इस खर्च का योग्यता 1280 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान में, इस राशि को अभी तक वोट एंड अकाउंट में शामिल नहीं किया गया है।

मंत्रियों और अफसरों के कार्यालयों और पेट्रोल पर खर्च में 225 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, यह खर्च 1874 करोड़ रुपए था, जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। इसके अलावा, मजदूरी पर खर्च में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे इस खर्च का योग्यता 150 करोड़ रुपए हो गई है। इस प्रकार, साल भर का मजदूरी खर्च कुल 2900 करोड़ रुपए होगा।

30 जून को सेवानिवृत्त हुए बिजली कंपनी के चार कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की है। ग्वालियर हाईकोर्ट की बेंच ने आदेश दिया है कि 1 जुलाई को हुई वेतनवृद्धि का उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलना चाहिए, और इन्हें 3 महीने के भीतर पेंशन में सुधार करते हुए पुनः पीपीओ जारी किया जाए।

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