court ka faisla – दहेज़ प्रकरण में न्यायालय ने सुनाया फैसला

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court ka faislaबैतूल दहेज प्रकरण के ममाले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। मामला पुलिस थाना सारनी का है जहां सारनी पुलिस ने पुणे (महाराष्ट्र) निवासी दशरथ सिंह, ललित सिंह, अजीत सिंह, मुरली सिंह, मंजू प्रेमकंवर एवं सीकर (राजस्थान) निवासी सरे कंवर, दीपसिंह के विरूद्ध भादसं की धारा 498 ए /34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।

जहां अभियोजन ने प्रार्थिया, उसकी माँ एवं विवेचक एसके मरावी के कथन करवाए थे। माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी बैतूल के न्यायालय में चले उपरोक्त दाण्डिक प्रकरण में लगाए गए आरोपों को सत्य नहीं पाने पर सभी आरोपियों को पूरी तरह दोषमुक्त किया गया। आरोपियों की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी एवं सूरतराम धुर्वे ने की।

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