Court Judgement – बैतूल – न्यायालय ने आगजनी के मामले में फैसला सुनाया है। बैतूलबाजार थाना में रोंढा निवासी चंदेश पवार की शिकायत पर गोकुल पिता घनश्याम गाड़गे निवासी ग्राम भोगीतेड़ा तहसील जिला बैतूल के विरूद्ध भादस की धारा 435 का प्रकरण कायम कर न्यायालय में पेश किया था।
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घटना यह बताई गई थी कि 22 अप्रैल 2021 को आरोपी गोकुल ने अपने खेत में पराली में इस आशय से आग लगाई थी कि उससे पड़ोसी चंद्रेश के खेत में नुकसान हो जाए। अभियोजन में चंद्रेश पवार, योगेश देशमुख, शैलेन्द्र ओमकार, दिलीप बारमासे, सहायक उपनिरीक्षक जगदीश रैकवार एवं विवेचक हाकम सिंह इवने को गवाही में पेश किया था।
श्री प्राणेश कुमार प्राण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सत्र प्रकरण 25/2022 में जहां लगाए आरोपों को सिद्ध होना नहीं पाया वहीं यह निर्णित किया कि पूरी विवेचना त्रूटिपूर्ण रही है जो पूरी तरह कानून की मंशा के खिलाफ होती है। यह भी पाया कि फरियादी की आरोपी से पूर्व से रंजिश थी इसलिए आरोपी को झूठा फंसाया गया। इस तरह आरोपी गोकुल को पूरी तरह दोषमुक्त किया गया। आरोपी की ओर से पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी एवं सोनू धुर्वे ने की।
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