Court Judgement – बैतूल – कोतवाली थाने में 2021 में दर्ज किए गए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोतवाली थाने में पीडि़ता ने आरोपी ब्रजकिशोर खोबरे निवासी ग्राम टिमरनी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
इस मामले में पुलिस ने धारा 376(2)(एन) 323, 506 का प्रकरण दर्ज किया था। पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने 19 अक्टूबर 2020 से 6 जुलाई 2021 तक शादी का लालच देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन ने मामले में पीडि़ता उसकी मां सहित मामले की विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी, पुलिस कर्मी, मेडिकल चेकअप करने वाली महिला डॉक्टर सहित मामले से जुड़े अन्य कई गवाहों के कथन न्यायालय में करवाए।
माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बैतूल के न्यायालय में सत्र प्रकरण 103/21 में हुई गवाही के उपरांत आरोपी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं मानते हुए उसे पूरी तरह दोषमुक्त किया है। आरोपी की ओर सेे पैरवी युवा अधिवक्ता सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी एवं सूरतराम धुर्वे ने की।
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