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अवैध रूप से दुकाने सील करने का आरोप लगाते कांग्रेस ने जताया विरोध, सौपा ज्ञापन

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खबरवाणी

अवैध रूप से दुकाने सील करने का आरोप लगाते कांग्रेस ने जताया विरोध, सौपा ज्ञापन

मुलताई। नगर पालिका द्वारा बीते दिनों नगर के बस स्टेंड काम्प्लेक्स पर स्थित दुकानों को किराया हमारे नहीं करने पर सील कर दिया था। इस मामले में दुकानदारों द्वारा शिकायत करने पर ब्लॉक कांग्रेस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को कलेक्टर को सम्बोधित ज्ञापन एसडीएम राजीव कहार को सौपा है।ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव, वरिष्ठ कांग्रेस नेता संजय यादव, युवा नेता लोकेश यादव, प्रहलाद सिंह परमार, पिंटू ठाकरे, सहित दुकानदार पीड़ित दुकानदार तुषार उदासी,कृष्ण पंडाग्रे,मयंक पाठक,मिलिंद लाडुकर, संजय पवार,संदीप पवांर,अभिषेक पवार,प्रियंकर जैन, हंसराज पवार, प्रवीण पवार द्वारा सौपे गए ज्ञापन में बताया बस स्टैंड स्थित दुकाने जिसका टैक्स दुकानदारों द्वारा प्रत्ति वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च के बीच प्रतिवर्ष अधिरोपित किया जाता है। जिसे प्रतिवर्ष व्यापारी 31 मार्च तक कर जमा करते है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा बीते दिनों अवैध रूप से कुछ दुकानदारों को बिना नोटिस जारी किए एवं बिना पूर्व सूचना दिये दबंगतापूर्वक दुकानें सील कर दी गई है। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 एवं 166 का उल्लंघन है। नगर पालिका अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी दुकानदार से बकाया वसूली करने से पूर्व उसे नगर पालिका अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत बिल प्रदान किया जाना आवश्यक है एवं उसे उक्त राशि को जमा करने के लिये 15 दिनों का समय दिया जाना चाहिये था। इसी प्रकार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 166 के अनुसार यदि धारा 164 में प्रदान की गई उक्त समयावधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो नगर पालिका द्वारा दुकानदारों को एक मांग सूचना पत्र दिया जाना अनिवार्य है परंतु वर्तमान में नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनाये गए कानूनों का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से दुर्भावनावश किरायेदारों से वसूली की जा रही है। जिससे कि व्यापारियों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है जिसके कारण एक व्यापारी स्वास्थ्य खराब हो गया। पिछले वित्तीय वर्ष 2025 में दुकानदारों द्वारा 31 मार्च 2025 तक का टैक्स जमा किया गया है. लेकिन इस वित्तीय वर्ष में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तीन गुना वसूला जा रहा है, जो कि अवैध है एवं न्यायसंगत नहीं है।वहीं (टैक्स) की रसीदें दुकानदारों को आफलाईन लिखित दी जा रही है। जो कि नगर पालिका द्वारा 24 घंटे के भीतर करदाताओं को कर (टैक्स) की आनलाईन रसीदें दी जानी चाहिये थी जो दुकानदारों को नहीं दी गई एवं यह नगर पालिका की वसूली की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।यह कि कर के एवज में दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कुछ दुकानों की जर्जर स्थिति हो. गई है जिनमें से कुछ दुकानों के छज्जे से प्लास्टर गिर गए है। दुकानों में लगी शटर, दुकान की लिपाई पुताई, दुकानों की साफ सफाई, जल आदि जैसी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।ज्ञापन में गंभीर समस्याओं को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है,निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

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