Congress MLA : छेड़खानी के आरोपी कांग्रेस विधायकों पर गिर सकती गिरफ्तारी की गाज

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भोपाल – Congress MLA – गत दिनों रेल यात्रा के दौरान एक महिला के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ के दो कांग्रेस विधायकों के मामले में जांच तेज हो गई है और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई से इंकार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश के दो कांग्रेसी विधायकों सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सराफ पर दर्ज हुए छेड़छाड़ के मामले में जांच तेज हो गई है। घटना वाले दिन रेवांचल एक्सप्रेस में तैनात टीसी, अटेंडर व पुलिसकर्मियों के बयान मंगलवार को दर्ज किए गए। सभी ने पीड़ित महिला के साथ विधायकों की अभद्रता की घटना को सही बताया। केस की जांच जीआरपी जबलपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर शशि धुर्वे ने बताया कि अब ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों के बयान लिए जाएंगे। इस मामले में विधायकों की गिरफ्तारी भी हो सकती है और पुलिस जमानत के लिए नोटिस भी दे सकती है, यह पुलिस पर निर्भर है। हालांकि, मामले में आरोपी विधायकों पर 7 साल से कम सजा वाली धाराएं लगाई गई हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, हालांकि पुलिस कोर्ट को मामले की गंभीरता बताकर गिरफ्तारी कर सकती है।

बता दें महिला की शिकायत पर सागर पुलिस ने सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सराफ पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया था। इसके बाद जबलपुर जीआरपी ने मामले की जांच एसपी ऑफिस को सौंप दी थी। इसकी जांच महिला इंस्पेक्टर शशि धुर्वे को दी गई है।

ऐसे ही एक मामले में दिल्ली के विधायक 1 दिन के लिए जेल जा चुके हैं। सितंबर 2016 में दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। खान पर उनके साले की पत्नी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

गिरफ्तारी इसलिए भी संभव…

भोपाल के सीनियर वकील जगदीश गुप्ता बताते हैं कि आमतौर पर लोगों का सोचना है कि 7 साल से कम सजा वाले मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यह धारणा गलत है। इसमें भी शर्तों के साथ गिरफ्तारी हो सकती है। यदि आरोपी पूर्व से चार्जशीटेड हो तो 7 साल से कम सजा वाली धारा में भी गिरफ्तारी हो सकती है। यदि पुलिस को शंका है कि आरोपी सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या फिर किसी घटना को अंजाम दे सकता है, तो इस परिस्थिति में भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, पुलिस को गिरफ्तारी के लिए पहले कोर्ट को संतुष्ट करना होगा। यदि पुलिस ऐसे मामलों में किसी की गिरफ्तारी कर लेती है और कोर्ट इसे रॉन्गफुल गिरफ्तारी मानती है, तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई भी होती है।

विधायकों के खिलाफ 354 में केस

विधायकों के खिलाफ धारा-354 के तहत केस दर्ज किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत किसी महिला का यौन उत्पीड़न, मारपीट, उसके अभिमान को ठेस पहुंचाना शामिल है। इसमें कम से कम 1 साल की सजा होती है, जो 5 साल तक भी बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह एक गैर-जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। इस धारा के तहत गिरफ्तारी करने की ठोस वजह पुलिस को पहले कोर्ट में बताना होती है।

पूरा घटनाक्रम…

घटना 6 और 7 अक्टूबर की रात 1.30 बजे की है। ट्रेन संख्या 12186 रेवांचल एक्सप्रेस गुरुवार रात 8 बजे रीवा से रवाना हुई थी। एच-1 कोच में 30 साल की महिला अपने छह माह के बच्चे के साथ सफर कर रही थी। उसने कांग्रेस के दोनों विधायकों पर बैड टच का आरोप लगाया। उसने घटनाक्रम की जानकारी अपने पति को फोन पर दी। इसके बाद ट्रेन में ही जीआरपी और आरपीएफ ने महिला की शिकायत सुनी। दोनों विधायकों पर केस दर्ज हुआ। महिला ने बताया था कि जिस सीट पर वह बैठी थी, वह विधायक सिद्धार्थ की थी। उन्होंने विधायक सिद्धार्थ से अनुरोध किया कि वे अपनी सीट उसे दे दें। सिद्धार्थ इस पर राजी हो गए। इसके बाद कटनी से कोतमा विधायक सुनील सराफ भी इसी कोच में सवार हुए। अब तक बर्थ की लाइट बंद थी। इसी बीच सिद्धार्थ और सुनील सराफ उसी ट्रेन में सवार विधायक कमलेश्वर पटेल के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और सुनील नशे की हालत में महिला के पास पहुंचे। दोनों बर्थ को लेकर बहस करने लगे। दोनों कांग्रेस विधायकों ने उसे बुरी नीयत से टच किया। विरोध करने पर राजनीतिक धौंस दिखाने लगे।

Source – Internet

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