Car Modification – अपनी कार में भूल कर भी न कराएं ये मॉडिफिकेशन, बढ़ जाएगी मुसीबत 

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यहाँ पढ़ें क्या कहता है भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988

Car Modificationभारत में कार मॉडिफिकेशन का प्रचलन बढ़ रहा है। लोग अपनी कार को स्टाइलिश और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। हालांकि, कुछ कार मॉडिफिकेशन में गैरकानूनी परिवर्तन हो सकते हैं और इसके लिए पुलिस चालान काट सकती है।

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार, किसी भी ऐसे परिवर्तन को कार में नहीं किया जा सकता है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) पर मैन्युफैक्चरर द्वारा दी गई विवरणों से अलग हो। इसके अतिरिक्त, किसी भी कार के हिस्से को बदलने से पहले आरटीओ से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

चार मॉडिफिकेशन 

यहां चार ऐसे कार मॉडिफिकेशन्स दिए गए हैं जो गैरकानूनी हो सकते हैं और इनके लिए पुलिस चालान काटा जा सकता है

नंबर प्लेट 

कार की नंबर प्लेट में कोई भी परिवर्तन करना गैरकानूनी होता है। नंबर प्लेट में किसी भी परिवर्तन के लिए आरटीओ से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है।

विंडो टिंट 

कार की विंडो को पूरी तरह से काला करना गैरकानूनी है। टिंटेड विंडो में कम से कम 70% विजिबिलिटी होनी चाहिए, जो बढ़ते हुए क्राइम को देखते हुए यह मानक निर्धारित करता है। अगर इससे कम विजिबिलिटी होती है, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अलग से साइलेंसर  

कार के साइलेंसर में किसी प्रकार का परिवर्तन करना गैरकानूनी है। साइलेंसर में कोई भी परिवर्तन करने के लिए आरटीओ से अनुमति लेनी आवश्यक है। मॉडिफाइड साइलेंसर काफी तेज आवाज करते हैं और इसके साथ ही यह आपके वाहन की प्रदर्शन पर भी असर डालते हैं। यदि आपका वाहन मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ पकड़ा जाता है, तो आपको हजारों रुपये का चालान कटवाना पड़ सकता है।

चौड़े टायर 

कार के टायर का साइज मानक से अधिक होना गैरकानूनी है। टायर का साइज मानक से अधिक होने पर कार का वजन बढ़ जाता है और इससे कार की हैंडलिंग प्रभावित होती है।

मॉडिफिकेशन्स हैं गैरकानूनी 

इन मॉडिफिकेशन्स के अलावा, कार में कोई भी ऐसा बदलाव करना गैरकानूनी है जो कार की सुरक्षा या प्रदर्शन को प्रभावित करता है। अगर आप अपनी कार में कोई मॉडिफिकेशन करवाने की सोच रहे हैं, तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह गैरकानूनी नहीं है। इसके लिए आप आरटीओ से संपर्क कर सकते हैं।

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