क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी या हवा निकाल सकती है? जानें कानून और आपके अधिकार

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क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी या हवा निकाल सकती है? जानें कानून और आपके अधिकार, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाड़ी की चाबी या हवा निकाल लेना, आपने कई बार देखा या सुना होगा. लेकिन क्या ऐसा करना वाकई में सही है? गाड़ी की चेकिंग के दौरान या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस आपको क्या रोक सकती है और आपके क्या अधिकार हैं, इस बारे में आज हम आपको बता रहे हैं.

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गाड़ी रोकना और चालान काटना

अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की चेकिंग के दौरान या ट्रैफिक नियम तोड़ने पर गाड़ी रोक लेती है और फिर चालान काटती है. ट्रैफिक नियमों को बनाए रखने के लिए यह जरूरी भी है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं और गाड़ी को किनारे खड़ी करने के लिए कहते हैं.

ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस ऐसा करना सही है और मोटर वाहन अधिनियम में इसके लिए क्या नियम दिए गए हैं? क्या ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी की चाबी या हवा निकाल सकती है? जानें कानून और आपके अधिकार।

चाबी या हवा निकालना कितना सही?

मोटर वाहन अधिनियम में किसी भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं दिया गया है और न ही गाड़ी की हवा निकालने का अधिकार दिया गया है. अधिनियम में इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं है. अगर कोई पुलिसकर्मी आपको रुकने का इशारा करता है तो आपको रुक जाना चाहिए. अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं, तो इसका वीडियो बना लें और सबूत के साथ वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें.

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चालान कौन काट सकता है?

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सिर्फ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही आपको चालान काट सकता है. इसके अलावा मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार सिर्फ ASI, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को ही है. वहीं उनके साथ मौजूद ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए होते हैं.

ध्यान रखें ये बातें

अगर आप कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और चालान की स्थिति बनती है, तो उस वक्त सुनिश्चित कर लें कि ट्रैफिक पुलिस के पास चालान बुक या ई-चालान मशीन जरूर हो. अगर इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो पुलिस आप पर जुर्माना नहीं लगा सकती. अगर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है, तो मौके पर ही उससे रसीद लेना न भूलें. अगर पुलिसकर्मी रसीद नहीं देता है, तो आपको चालान की राशि भरने की जरूरत नहीं है. बिना रसीद के कोई भी वैध लेन-देन नहीं माना जाता.

अगर आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी गलत जगह खड़ी है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपकी गाड़ी को टो नहीं कर सकती. जब ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काटती है और उस वक्त आपके पास जुर्माना राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में चालान कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है. इस दौरान ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रख सकता है.