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Breaking news:भाजपा मंडल उपाध्यक्ष की सुसाइड मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

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पांच आरोपियों की अग्रिम जमानत हुई निरस्त

बैतूल: सारणी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख सुसाइड के चर्चित मामले में फरार आरोपियों की अग्रिम जमानत के लिए लगी याचिका गुरुवार को खारिज हो गई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय बैतूल में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका की सुनवाई की गई। इस मामले में आरोपी अभिषेक साहू, रंजीत सिंह, नाजिया बानो, करण सूर्यवंशी और प्रकाश शिवहरे की अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगी थी।

सुनवाई के दौरान, शासन की ओर से लोक अभियोजक नितिन मिश्रा ने अपना पक्ष रखा, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिल महाले ने न्यायालय में अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। अनिल महाले ने जमानत देने का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर अपराध से संबंधित है, जिसमें आरोपियों ने बदनाम करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया और पैसे की उगाही की।

अनिल महाले ने न्यायालय को बताया कि
पहले भी इसी तरह के मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। दोबारा इसी तरह का अपराध किया गया है। इस वजह से उनकी पूर्व में दी गई अग्रिम जमानत भी निरस्त की जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आराेपियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जाए।न्यायालय ने आपत्ति काे स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले में पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया है । घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे । जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर गुरुवार को बैतूल एसपी निश्चल झारिया ने भी सारणी का दौरा किया और मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की ।

एसपी श्री झारिया ने खबरवाणी से चर्चा करते हुए कहा कि आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीम लगातार प्रयास कर रही है ।आरोपियों के बैंक खातों का विवरण और संपत्ति का विवरण भी पुलिस ने जुटाया है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस आगे कार्रवाई करेगी।

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