टीनएनसीपी प्लानिंग एरिया के बाहर क्यों दे रहा अनुमति?
सांध्य दैनिक खबरवाणी, बैतूल । टीएनसीपी टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट शहर की प्लानिंग छोडक़र बस अपनी जेबें भरने की सालिड प्लानिंग में लगा हुआ है। टीएनसीपी का भी एक दायरा होता है कि वह अपने क्षेत्र से इतर जाकर निर्माण या जमीन पर किसी भी तरह की निर्माण करने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन बैतूल टीएनसीपी के अधिकारी, कर्मचारी अपने दायरे से बाहर जाकर अनुमति दे रहे हैं और अनुमति देने की मोटी रकम लेकर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोगों सहित बिल्डरों को भी नियमों की जानकारी नहीं होती बस इसी बात का फायदा बैतूल टीएनसीपी के अधिकारी, कर्मचारी उठा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार बैतूल में टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग का अपना अस्टिेंड डायरेक्टर नहीं हैं, जो हैं वो छिंदवाड़ा में बैठते हंै। बैतूल का कार्यालय वर्षों से कंप्यूटर ऑपरेटर की बदौलत चल रहा है। और छिंदवाड़ा में बैठे अधिकारी बैतूल का भी प्रभार देख रहे हैं, कभी कभी ही उनके बैतूल में दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारियों को इस मामले की जानकारी नहीं है, उन्हें भी पता है कि विभाग का दायरा क्या है और जमीन पर निर्माण की अनुमति कहां देनी है और कहां नहीं देनी है, लेकिन जेब का सवाल हो तो नियम दरकिनार हो जाते हैं। शासकीय खाते में जो राशि जाती है वह शासन नहीं ले सकता पर कर्मचारियों अधिकारियों की जेबों में मोटी रकम जाती है।

Betul TNCP NEWS -ये हैं प्रावधान और नियम
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012 के प्रावधानों के तहत प्लानिंग एरिया के अंदर आने वाले क्षेत्र में अभिन्यास अनुमोदित किया जाता है लेकिन निवेश क्षेत्र के बाहर भी किस अधिनियम, किस नियम के तहत टीएनसीपी के अधिकारी अभिमत अनुज्ञा देते हैं इसका कोई भी प्रावधान नजर नहीं आता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब निवेश क्षेत्र के बाहर कोई गतिविधि की जाती है तो उसका अभिमत टीएनसीपी के अधिकारी किस नियम एवं प्रावधानों के तहत दे रहे हैं। अगर कोई नियम प्रावधान नहीं है तो फिर अधिनियम नियम में उल्लेखित किन किन शक्तियों का उपयोग करके निवेश क्षेत्र के बाहर अभिमत अनुज्ञा दी जा रही है उसकी फीस ली जा रही है यह समझ नहीं आ रहा है।
-विधायक ने मांगी जानकारी, 1 बिंदू की ही दी
गत वर्ष राज्य के एक जागरूक विधायक ने इस पर डायरेक्टर नगर तथा ग्राम निवेश से लिखित मे इस बारे मे जंकरी मांगी जिसमें:-
- बालाघाट , सिवनी , बैतूल जिले मे वर्ष 2015 से 2024 तक प्लानिंग एरिया के बाहर किस किस ग्राम मे किनते रकबे से संबनधित कालोनी बाबत अनुमति किस को दी गई है
- प्लानिंग एरिया के बाहर विभाग द्वारा दी गई अनुमति की जानकारी विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर किन कारणों से दर्शित है।
- प्लानिंग एरिया के बाहर विभाग किस प्रावधान के तहत कालोनी एवं अन्य अनुमति अभिमत प्रदान करता है।
Betul TNCP NEWS – विधायक ने सक्षम फोरम में की शिकायत
जिस पर अपने विभाग को उलझता देख डायरेक्टर साहब ने जानकारी संबंधी पत्र उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यलय छिंदवाड़ा को भेज दिया जिस पर बिन्दु क्रमांक 1 की जानकारी ही दी गयी है । जागरूक विधायक ने शेष 2 बिन्दु की जानकारी न दिये जाने पर उप संचालक के विरुद्ध विशेष अधिकार हनन की शिकायत सक्षम फोरम पर कर दी है । जल्द ही विधायक प्लानिंग एरिया के बाहर जितनी भी अनुमति दी गयी है उसको लेकर पद का दुरुपयोग की याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर मे लगाने वाले है और समस्त अनुमतियों को निरस्त करने एवं अनुमति जारी करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करेंगे। इधर बैतूल जिले में भी प्लानिंग एरिया के बाहर अनुमति दी जा रही है उसमे शामिल इंजीनियर, आर्केटेक्ट, अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के सामने आने से जिले के प्लानिंग एरिया के बाहर निर्माण करने वालों की आंखों में चमक सी आ रही है और जिन्होंने अनुमति ले ली है उनके चहरे ही हवाईयां उड़ रही है।
Betul TNCP NEWS- डायरेक्टर ने नहीं उठाया फोन
खबरवाणी द्वारा बार-बार फोन लगाने पर फोन नहीं उठाया गया। चूंकि इनके मातहत कर्मचारी ने जानकारी दे दी थी कि खबरवाणी संवाददाता किस मामले में जानकारी चाह रहे हैं।
परस्ते, अस्सिटेंट डायरेक्टर
मुझे इस बारे में जानकारी नहीं
मुझे इस बारे में जानकारी नहीं हैं, आप अस्सिटेंट डायरेक्टर साहब से संपर्क करें।
लोकेंद्र पाराशर, कंप्यूटर ऑपरेटर टीएनसीपी बैतूल
जन आंदोलन किया जाएगा
राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इससे जनसामन्य को लाखों रुपए की हानि हो रही है। और अधिकारी अपनी जेबें भर रहे हैं। इसके खिलाफ कांग्रेस जनआंदोलन करेगी।
हेमंत वागदे्र, जिला कांग्रेस अध्यक्ष
-हमें इस नियम को लेकर जानकारी नहीं
टीएनसीपी द्वारा जो भी शासकीय नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता है सभी बिल्डर उसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, हमें इस नियम को लेकर जानकारी नहीं हैं।
अमित रांका, बिल्डर बैतूल
मुझे जानकारी थी, तो दबाव नहीं बनाया
मेरे द्वारा प्लानिंग एरिया के बाहर पेट्रोल पंप स्थािपत किया गया था, मुझसे भी अनुमति के लिए कहा गया था, परंतु मुझे इस नियम की जानकारी थी तो जब मैंने इस पर चर्चा की तो उन्होंने मुझसे अनुमति लेने के लिए दबाव नहीं बनाया गया।
आलोक मालवीय, पेट्रोल पंप व्यवसायी
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