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बैतूल: आरपीएफ कोर्ट ने 280 व्यक्तियों से दो लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला, बैतूल थाना कार्यवाही में सबसे अव्वल रहा

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बैतूल: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थाना बैतूल ने रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे न्यायालय भोपाल का शिविर आयोजित कर 280 व्यक्तियों से दो लाख 22 हजार रुपए से अधिक राशि का जुर्माना जमा कराया। कार्यवाही में बैतूल थाना सबसे अव्वल रहा है,जिसमें सर्वाधिक एक लाख से अधिक की राशि 153 व्यक्तियों से जमा कराई गई। कोर्ट कैंप में बैतूल के अलावा भोपाल,इटारसी, हरदा एवं आमला आरपीएफ थाने के मामलों का निराकरण किया गया।
1. बैतूल थाना के 153 व्यक्तियों से जुर्माना वसूला
रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) बैतूल थाना प्रभारी राजेश बनकर ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को रेलवे न्यायालय भोपाल के न्यायाधीश अनुराग खरे की विशेष उपस्थिति में आरपीएफ थाना बैरक के सामने कोर्ट कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आरपीएफ थाना बैतूल द्वारा रेल परिसर में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले,अवैध रूप से खान पान की सामग्री बेचने वाले , महिला यात्री के डब्बे में प्रवेश करने , दिव्यांग यात्री के डब्बे में प्रवेश करने,पायदान पर यात्रा करने, नो पार्किंग में वाहन पार्क करने,रेल परिसर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाप रेलवे एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 153 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक लाख 13 हजार 740 रुपए का अर्थ दंड वसूला। कोर्ट कैंप के दौरान भोपाल एवं इटारसी थाने के 88 मामले तथा हरदा एवं आमला के 39 मामलों का भी निराकरण कर अर्थ दंड से दंडित किया। कैंप में ऐसे कुल 280 व्यक्तियों पर कार्यवाही करते हुए उनसे दो लाख 22 हजार 295 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इस कार्यवाही में आरपीएफ थाना बैतूल के निरीक्षक थाना प्रभारी राजेश बनकर, उप निरीक्षक विद्याधर यादव,सहायक उप निरीक्षक डी.के. देशमुख, राकेश मिश्रा,सोबरन सिंह, सुभाष मीणा, प्रधान आरक्षक संतोष पटेल,फराह खान, कुलवंत, मनजीत, बोस्निंदर एवं धर्मेंद्र का विशेष योगदान रहा, जिन्होंने रेल नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट कार्यवाही अशोक सोनी एवं कोर्ट स्टाफ ने व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराई।
2. रेल नियमों का कड़ाई से पालन करें
आरपीएफ थाना प्रभारी राजेश बनकर ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे रेल नियमों का कड़ाई से पालन कर पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करें, बिना अधिकार पत्र के रेल परिसर में प्रवेश नहीं करें, बिना उचित कारण के खतरे की जंजीर नहीं खींचे, विकलांग एवं महिलाओ के लिए निर्धारित कोच में नहीं बैठे तथा किसी भी अनजान व्यक्तियों से खाने पीने की वस्तुएं नही ले।

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