ईएलसी चर्च की जमीन का मामला पहुंचा हाईकोर्ट: मिला स्टे
बैतूल(सांध्य दैनिक खबरवाणी) – इव्हेंनजीकल लूथरन चर्च इन म.प्र. की जमीनों की बिक्री को लेकर चल रहे मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सलील लारेंस ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिसको लेकर ईएलसी चर्च की जमीन बिक्री और निर्माण कार्य को लेकर कोर्ट ने स्टे दे दिया है।
इस मामले को लेकर रविवार को सलील लारेंस, विनय कुमार लूकस, एडव्होकेट विनय डेवीस और रेबरेंट करीम बर्नवास ने होटल रसोई में संयुक्त रूप से पत्रकारवार्ता आयोजित की। पत्रकारवार्ता में श्री लारेंस ने बताया कि ईएलसी चर्च को जिस धर्मार्थ के लिए जमीनें मिली थीं। उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और ऐसी अन्य समाजसेवाओं के उपयोग होना थी।
संस्था के कुछ लोगों ने जालसाजी कर धर्मार्थ की जमीन को व्यवसायिक उपयोग में तब्दील कर दिया और इस जमीन को बेच दिया। स्कूल भवन को तोड़कर व्यवसायिक उपयोग के लिए निर्माण कार्य किया जा रहा है। श्री लारेंस ने बताया कि हम इस मामले को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और ईएलसी चर्च की जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर पहले भोपाल के क्राईम ब्रांच थाना में 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
उन्होंने यह भी बताया कि कोठीबाजार स्थित ईएलसी स्कूल भवन तोड़ दिया गया है जहां इसका निर्माण कार्य हो रहा है। इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने निर्माण कार्य और जमीन बिक्री पर रोक लगा दी है।
गांधी वार्ड के स्कूल मामले में एफआईआर
गांधी वार्ड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप स्कूल की जमीन को बेचने के मामले में सलील लारेंस ने कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि इव्हेंनजीकल लूथरन चर्च इन म.प्र. को छल के आशय से संस्था की संपत्ति को विक्रय कर विक्रय राशि को कपट पूर्वक अनुचित लाभ लिया गया। इस मामले में रेव्ह.सुरेंद्र कुमार सुक्का एवं रेव्ह. जार्ज थामस के विरूद्ध धारा 406 का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को की गई शिकायत में बताया गया है कि इस जमीन को घोड़ाडोंगरी निवासी अनूप अग्रवाल, विकास वार्ड बैतूल निवासी दिनेश सोनी ने खरीदा है। जो पैसा संस्था के खाते में आना चाहिए था वह नहीं आया है।
खरीददारों पर भी होनी चाहिए कार्यवाही
ईएलसी चर्च की जमीन मामले में सलील लारेंस ने पत्रकारवार्ता के दौरान कहा कि जिन्होंने जमीन बेची है या छल, कपट के माध्यम से जमीन का उपयोग बदल रहे हैं। संस्था के ऐसे लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर भी दर्ज कराई है। हमारी मांग यह है कि जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी हैं और इस छल, कपट में शामिल उनके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। साथ ही संस्था की जमीन की रजिस्ट्री शून्य होना चाहिए।
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