बिना अनुमति पोल शिफ्टिंग करने पर बिजली कंपनी ने की कार्यवाही
Betul News – बैतूल – आमला में बिना अनुमति पोल शिफ्टिंग करने के मामले में बिजली कंपनी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए विद्युत ठेकेदार और भूमि मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बिजली कंपनी का आरोप है कि भूमि मालिक ने विद्युत ठेकेदार की मिलीभगत से 33 केवी के पोल को अपनी जगह से हटवाकर दूसरी जगह लगवा दिया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विद्युत वितरण क्षेत्र कंपनी लिमिटेड आमला उपसंभाग के प्रबंधक लक्ष्मणराव पंवार ने आमला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करते हुए बताया कि भूमि मालिक ललित तायवाड़े और ए क्लास विद्युत ठेकेदार हफीज खान ने बिना अनुमति के 33 केवी आमला 2 फीडर में खड़े पोल को शिफ्ट कर दिया।
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ललित तायवाड़े की जमीन गैस गोडाऊन रतेड़ा रोड पर स्थित है। श्री पंवार ने बताया कि 5 मार्च को सहायक प्रबंधक अम्बाड़ा ने एबी स्वीच ठीक करने के लिए परमिट लिया था। यह परमिट 3 बजकर 45 मिनट पर लाइन बंद करवाई गई थी। इसके बाद 5 बजकर 1 मिनट पर परमिट निरस्त कर 5 बजकर 9 मिनट पर लाइन चालू करवाई गई।
इसी बीच ललित तायवाड़े और ठेकेदार हफीज खान ने 33 केवी लाइन का पाल मूल स्थान से हटाकर अन्यंत्र स्थान पर शिफ्ट कर दिया। श्री पंवार ने यह भी आशंका जताई है कि इस दौरान अगर लाइन चालू हो जाती तो गंभीर हादसा घटित हो सकता था।
आमला टीआई सत्यप्रकाश सक्सेना का कहना है कि एई लक्ष्मण पंवार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने भूमि मालिक और ठेकेदार के खिलाफ मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम की धारा 136 और 140 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
भूमि मालिक और विद्युत ठेकेदार को परमिट लेने की जानकारी कैसे मिली है इसकी जांच की जा रही है। श्री पवार ने बताया कि इस मामले में परमिट लेने वाले सहायक प्रबंधक अम्बाड़ा दिनेश्वर बनसोड़ को सस्पेंड कर दिया गया है।
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